Overview
राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आरंभ "अम्बेडकर फेलोशिप योजना" का उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को पीएच.डी. स्तर के शोध हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। प्रथम चरण में प्रतिवर्ष छह विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलता है। चयनित विद्यार्थियों को समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, विधि, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं मानवशास्त्र जैसे विषयों में शोध हेतु मासिक फेलोशिप दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति (SC) वर्ग का होना चाहिए।
- आवेदक ने कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री पूर्ण की हो।
- आवेदन के समय आवेदक की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- राजस्थान के केंद्रीय/राज्य सरकारी विश्वविद्यालयों में नामांकित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है।
- एक ही परिवार (माता-पिता/अभिभावक) के अधिकतम दो बच्चे योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक ने राजस्थान के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में निम्न में से किसी एक विषय में पीएच.डी. में प्रवेश लिया हो: समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, विधि, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मानवशास्त्र।
Who is not eligible
- किसी अन्य विभाग/संस्थान से फेलोशिप या आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे आवेदक पात्र नहीं हैं।
- अंशकालिक (पार्ट-टाइम) पीएच.डी. विद्यार्थी इस फेलोशिप के लिए पात्र नहीं हैं।
Documents required
How to apply
- 1चरण 1: राजस्थान सरकार द्वारा जारी निर्धारित आवेदन फॉर्म भरें तथा समस्त व्यक्तिगत, शैक्षणिक एवं बैंक विवरण सही-सही दर्ज करें।
- 2चरण 2: भरा हुआ फॉर्म आवश्यक दस्तावेज़ों सहित सचिव, अम्बेडकर पीठ, मूण्डला, जमवारामगढ़, जयपुर (ईमेल: secretaryapj@gmail.com) को भेजें।
- 3चरण 3: प्राप्त आवेदनों की पात्रता एवं पूर्णता की जाँच जाँच समिति द्वारा की जाती है।
- 4चरण 4: राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति प्रतिवर्ष मेरिट एवं पात्रता के आधार पर अधिकतम 6 विद्यार्थियों का चयन करती है।
- 5चरण 5: फेलोशिप जारी रखने के लिए विद्यार्थी को प्रतिवर्ष शोध प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है; आवेदन विज्ञापन की तिथि से एक माह के भीतर जमा करना अनिवार्य है।
Frequently asked questions
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
राजस्थान के अनुसूचित जाति वर्ग के वे विद्यार्थी जिन्होंने 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर किया हो तथा राजस्थान के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में निर्धारित विषयों में पीएच.डी. में प्रवेश लिया हो; आयु 35 वर्ष से कम एवं पारिवारिक आय ₹2,50,000 से अधिक न हो।
फेलोशिप की राशि कितनी है?
चयनित विद्यार्थियों को अधिकतम तीन वर्ष तक ₹15,000 प्रति माह की फेलोशिप दी जाती है।
कितने विद्यार्थियों का चयन होता है?
राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा प्रतिवर्ष अधिकतम 6 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है।
क्या अंशकालिक पीएच.डी. विद्यार्थी पात्र हैं?
नहीं, अंशकालिक (पार्ट-टाइम) पीएच.डी. विद्यार्थी इस फेलोशिप के लिए पात्र नहीं हैं।
यदि विद्यार्थी फेलोशिप राशि का दुरुपयोग करे तो क्या होगा?
ऐसी स्थिति में दी गई राशि 10% ब्याज सहित संबंधित विद्यार्थी से वसूल की जाती है; इस हेतु ₹100 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.