Overview
अमृता हाट राजस्थान के महिला अधिकारिता निदेशालय की एक पहल है, जिसके तहत राज्यभर में समय-समय पर बहु-दिवसीय हाट/मेले आयोजित कर महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने स्वयं निर्मित एवं मूल्य-संवर्धित उत्पाद प्रदर्शित कर सीधे उपभोक्ताओं को बेचने का अवसर दिया जाता है। इसमें हस्तशिल्प, हथकरघा, आभूषण, सजावटी सामान, जैविक उत्पाद, मसाले, पापड़, अचार व विभिन्न खाद्य उत्पाद शामिल होते हैं। बिचौलियों के बिना सीधी बिक्री से समूह की महिलाओं को आर्थिक लाभ मिलता है और उनका सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण होता है। समूहों को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) व शिल्पग्राम उत्सव जैसे बड़े मंचों पर भागीदारी का अवसर भी दिया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- राजस्थान में महिला अधिकारिता निदेशालय/राजीविका से जुड़ा पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूह हो।
- समूह के पास स्वयं निर्मित या मूल्य-संवर्धित उत्पाद (हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य, जैविक आदि) हों।
- समूह की महिला सदस्य ही स्टॉल पर उत्पाद प्रदर्शित एवं विक्रय करें।
- हाट हेतु संबंधित जिला महिला अधिकारिता कार्यालय में पंजीकरण/चयन आवश्यक।
Who is not eligible
- व्यक्तिगत व्यापारी, बिचौलिए या स्वयं सहायता समूह से बाहर के विक्रेता पात्र नहीं।
- केवल पुनर्विक्रय के लिए खरीदे गए (समूह द्वारा स्वयं न बनाए गए) उत्पाद बेचना योजना के उद्देश्य के विरुद्ध है।
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी जिला महिला अधिकारिता कार्यालय/उपनिदेशक (महिला अधिकारिता) कार्यालय में संपर्क करें।
- 2अमृता हाट की घोषणा होने पर समूह का पंजीकरण कराकर स्टॉल हेतु आवेदन दें।
- 3चयन होने पर निर्धारित तिथि व स्थान पर आवंटित निःशुल्क स्टॉल प्राप्त करें।
- 4मेले में अपने स्वयं निर्मित उत्पाद प्रदर्शित कर सीधे उपभोक्ताओं को बेचें।
- 5राजीविका/समूह संघ (क्लस्टर) के माध्यम से भी सूचना एवं चयन संभव है।
Frequently asked questions
अमृता हाट क्या है?
अमृता हाट राजस्थान के महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा आयोजित मेला/प्रदर्शनी है, जहाँ महिला स्वयं सहायता समूह अपने स्वयं निर्मित उत्पाद निःशुल्क स्टॉल पर सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं।
इसमें कौन भाग ले सकता है?
महिला अधिकारिता निदेशालय/राजीविका से जुड़े पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूह, जिनके पास स्वयं निर्मित या मूल्य-संवर्धित उत्पाद हों।
क्या स्टॉल के लिए शुल्क देना पड़ता है?
नहीं, चयनित समूहों को मेले में निःशुल्क स्टॉल दिया जाता है और बिक्री की पूरी राशि सीधे समूह को मिलती है।
स्टॉल के लिए आवेदन कैसे करें?
नजदीकी जिला महिला अधिकारिता कार्यालय में संपर्क कर अमृता हाट की घोषणा पर समूह का पंजीकरण कराकर स्टॉल हेतु आवेदन करें।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.