Overview
अंत्येष्टि अनुदान योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत किसी भी आयु, जाति या वर्ग के लावारिस या निराश्रित व्यक्ति की प्राकृतिक रूप से या दुर्घटना में मृत्यु होने पर, उसका अंतिम संस्कार (दाह संस्कार) करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों (NGO) को आवश्यक सामग्री एवं व्यवस्था हेतु ₹5,000 की एकमुश्त अनुदान राशि प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य मृतक का गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना है। शर्त यह है कि अंतिम संस्कार राजस्थान में ही किया जाए।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्था होनी चाहिए।
- संस्था सोसायटी अधिनियम (Societies Act) के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए।
- संस्था निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों के कल्याण में सक्रिय रूप से कार्यरत हो या इस क्षेत्र में पूर्व अनुभव रखती हो।
- संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए।
- संस्था को पूर्व में किसी कारण से दंडित या ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो।
- मृतक लावारिस या निराश्रित के रूप में चिन्हित हो, जिसका अंतिम संस्कार करने हेतु कोई ज्ञात परिवार या रिश्तेदार न हो।
- मृत्यु राजस्थान राज्य की सीमा के भीतर हुई हो।
- संस्था पूर्ण कानूनी प्रक्रिया के साथ अपने स्तर पर तत्काल अंतिम संस्कार करने तथा राज्य सरकार से निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु सहमत हो।
Who is not eligible
- व्यक्तिगत आवेदक/परिवारजन इस योजना के पात्र नहीं हैं; अनुदान केवल अंतिम संस्कार करने वाली स्वयंसेवी संस्था को देय है।
- ऐसे मृतक जिनके परिवार या रिश्तेदार उपलब्ध हों (अर्थात् जो लावारिस/निराश्रित नहीं हैं)।
- पूर्व में दंडित या ब्लैकलिस्ट की गई संस्थाएं।
Documents required
How to apply
- 1आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र (परिशिष्ट-अ) डाउनलोड करें।
- 2लावारिस/निराश्रित मृतक मिलने पर तत्काल स्थानीय प्राधिकारी या पुलिस थाने को सूचना दें; पुलिस/सक्षम प्राधिकारी मृतक के लावारिस या निराश्रित होने का सत्यापन करेगा।
- 3आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज (आवश्यकता होने पर स्वयं प्रमाणित) संलग्न करें।
- 4पूर्ण रूप से भरा एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या योजना हेतु निर्धारित स्थानीय कार्यालय में जमा करें।
- 5संबंधित प्राधिकारी से जमा करने की रसीद/पावती प्राप्त करें (जिसमें तिथि, समय एवं पहचान संख्या अंकित हो)।
Frequently asked questions
अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
लावारिस या निराश्रित मृतक का अंतिम संस्कार करने वाली स्वयंसेवी संस्था को प्रति अंतिम संस्कार ₹5,000 की एकमुश्त अनुदान राशि दी जाती है।
क्या मृतक के परिवार के सदस्य इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं। यह अनुदान केवल लावारिस/निराश्रित मृतक का अंतिम संस्कार करने वाली मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं को दिया जाता है, व्यक्तिगत परिवारजनों को नहीं।
आवेदन कहां जमा करना होता है?
भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या योजना हेतु निर्धारित स्थानीय कार्यालय में जमा करना होता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.