Overview
चाणक्य स्वयं उपाधि योजना आंध्र प्रदेश ब्राह्मण कल्याण निगम (APBWC) द्वारा संचालित की जाती है, जिसके तहत राज्य के ब्राह्मण समुदाय के सदस्यों को सूक्ष्म-उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें व्यवहार्य व्यवसाय प्रस्ताव पर परियोजना लागत का 50% तक, अधिकतम ₹2,00,000 की बैक-एंड सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य समुदाय के आर्थिक रूप से कमज़ोर सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाना है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक ब्राह्मण समुदाय का सदस्य होना चाहिए।
- आयु 50 वर्ष तक होनी चाहिए।
- प्रस्तावित इकाई आंध्र प्रदेश में स्थापित होनी चाहिए।
- परिवहन-व्यवसाय हेतु अलग वाहन-क्रय प्रकार भी उपलब्ध है।
Who is not eligible
- गैर-ब्राह्मण आवेदक (उनके लिए संबंधित एससी/एसटी/बीसी/कापू/अल्पसंख्यक निगमों की योजनाएँ हैं)।
- राज्य से बाहर स्थापित इकाइयाँ।
Documents required
How to apply
- 1APBWC पोर्टल (andhrabrahmin.ap.gov.in) पर जाएँ।
- 2"Schemes" अनुभाग में "Registration" चुनें।
- 3व्यक्तिगत, बैंक व व्यवसाय विवरण भरें।
- 4आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- 5आवेदन जमा करें और संदर्भ संख्या प्राप्त करें।
- 6निगम द्वारा जाँच के बाद स्वीकृति दी जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना के तहत अधिकतम कितनी सहायता मिलती है?
पात्र परियोजना लागत का 50% तक, अधिकतम ₹2,00,000 की बैक-एंड वित्तीय सहायता दी जाती है। पात्र परियोजना लागत ₹3,00,000 से ₹10,00,000 तक हो सकती है।
कौन आवेदन कर सकता है?
आंध्र प्रदेश में निवास करने वाला ब्राह्मण समुदाय का सदस्य, जिसकी आयु 50 वर्ष तक हो और जिसके पास व्यवहार्य व्यवसाय प्रस्ताव हो, आवेदन कर सकता है।
आवेदन कैसे करें?
APBWC पोर्टल (andhrabrahmin.ap.gov.in) पर "Schemes" → "Registration" के माध्यम से व्यक्तिगत, बैंक व व्यवसाय विवरण भरकर, दस्तावेज़ अपलोड करके ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.