Overview
आंध्र प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (APBOCWWB) राज्य के पंजीकृत भवन/निर्माण श्रमिकों व उनके परिवारों को अनेक कल्याण लाभ प्रदान करता है। इनमें विवाह, प्रसूति, प्राकृतिक मृत्यु, अंत्येष्टि, दुर्घटना व दिव्यांगता जैसी स्थितियों में आर्थिक सहायता शामिल है। यह योजना श्रम, कारखाना, बॉयलर व बीमा विभाग के अंतर्गत संचालित होती है। इसका उद्देश्य असंगठित निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
Who it's for
Eligibility
- APBOCWWB में पंजीकृत श्रमिक।
- दावे से पहले प्रायः कम-से-कम 1 वर्ष की सक्रिय सदस्यता।
- आंध्र प्रदेश का निवासी।
- दावा समय-सीमा — विवाह/प्रसूति 6 माह के भीतर, मृत्यु/अंत्येष्टि 12 माह के भीतर।
Who is not eligible
- बोर्ड में अपंजीकृत श्रमिक।
- निर्माण-क्षेत्र से बाहर के श्रमिक।
Documents required
How to apply
- 1पहले श्रमिक के रूप में पंजीकरण कराएँ (₹50 पंजीकरण शुल्क + ₹12/वर्ष सदस्यता)।
- 2निकटतम एपी सेवा/ग्राम-वार्ड सचिवालय के माध्यम से लाभ हेतु आवेदन करें।
- 3डिजिटल असिस्टेंट श्रम विभाग पोर्टल (boc.apcfss.in) पर आवेदन जमा करता है।
Frequently asked questions
इस बोर्ड से कौन-कौन से लाभ मिलते हैं?
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को विवाह सहायता ₹20,000, प्रसूति लाभ ₹20,000, प्राकृतिक मृत्यु राहत ₹60,000, अंत्येष्टि सहायता ₹20,000, दुर्घटना में मृत्यु पर ₹5,00,000 और स्थायी दिव्यांगता पर ₹5,00,000 तक मिलता है।
लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है?
श्रमिक की आयु 18–60 वर्ष हो, पिछले 12 महीनों में कम-से-कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो, और वह APBOCWWB में पंजीकृत हो। दावे से पहले प्रायः कम-से-कम 1 वर्ष की सक्रिय सदस्यता आवश्यक है।
आवेदन कैसे करें?
पहले श्रमिक के रूप में पंजीकरण कराएँ (₹50 शुल्क + ₹12/वर्ष सदस्यता), फिर निकटतम एपी सेवा/ग्राम-वार्ड सचिवालय के माध्यम से आवेदन करें, जहाँ डिजिटल असिस्टेंट श्रम विभाग पोर्टल (boc.apcfss.in) पर आवेदन जमा करता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.