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AP Building and Other Construction Workers Welfare Benefits

आंध्र प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण लाभ

Verified · Updated 5 Jul 2026Apply on official siteShare
Benefit
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों/परिवार को — विवाह सहायता ₹20,000; प्रसूति लाभ ₹20,000; प्राकृतिक मृत्यु राहत ₹60,000; अंत्येष्टि सहायता ₹20,000 (राज्य के भीतर शव परिवहन ₹20/किमी अतिरिक्त); दुर्घटना में मृत्यु ₹5,00,000; स्थायी दिव्यांगता पर ₹5,00,000 तक।
Applies to
Andhra Pradesh
Application
Always open
Launched
2007

Overview

आंध्र प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (APBOCWWB) राज्य के पंजीकृत भवन/निर्माण श्रमिकों व उनके परिवारों को अनेक कल्याण लाभ प्रदान करता है। इनमें विवाह, प्रसूति, प्राकृतिक मृत्यु, अंत्येष्टि, दुर्घटना व दिव्यांगता जैसी स्थितियों में आर्थिक सहायता शामिल है। यह योजना श्रम, कारखाना, बॉयलर व बीमा विभाग के अंतर्गत संचालित होती है। इसका उद्देश्य असंगठित निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

Who it's for

निर्माण कार्य में लगे कुशल/अर्ध-कुशल/अकुशल श्रमिक (18–60 वर्ष) जिन्होंने पिछले 12 महीनों में कम-से-कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो व बोर्ड में पंजीकृत हों; तथा उनके परिवारजन।

Eligibility

  • APBOCWWB में पंजीकृत श्रमिक।
  • दावे से पहले प्रायः कम-से-कम 1 वर्ष की सक्रिय सदस्यता।
  • आंध्र प्रदेश का निवासी।
  • दावा समय-सीमा — विवाह/प्रसूति 6 माह के भीतर, मृत्यु/अंत्येष्टि 12 माह के भीतर।

Who is not eligible

  • बोर्ड में अपंजीकृत श्रमिक।
  • निर्माण-क्षेत्र से बाहर के श्रमिक।

Documents required

आधार कार्ड।
बोर्ड पंजीकरण/श्रमिक कार्ड।
बैंक पासबुक।
घटना-प्रमाण — विवाह प्रमाण-पत्र (विवाह हेतु), जन्म प्रमाण-पत्र व अस्पताल डिस्चार्ज (प्रसूति हेतु), मृत्यु प्रमाण-पत्र (मृत्यु/अंत्येष्टि हेतु), दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (दिव्यांगता हेतु)।

How to apply

  1. 1पहले श्रमिक के रूप में पंजीकरण कराएँ (₹50 पंजीकरण शुल्क + ₹12/वर्ष सदस्यता)।
  2. 2निकटतम एपी सेवा/ग्राम-वार्ड सचिवालय के माध्यम से लाभ हेतु आवेदन करें।
  3. 3डिजिटल असिस्टेंट श्रम विभाग पोर्टल (boc.apcfss.in) पर आवेदन जमा करता है।

Frequently asked questions

इस बोर्ड से कौन-कौन से लाभ मिलते हैं?

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को विवाह सहायता ₹20,000, प्रसूति लाभ ₹20,000, प्राकृतिक मृत्यु राहत ₹60,000, अंत्येष्टि सहायता ₹20,000, दुर्घटना में मृत्यु पर ₹5,00,000 और स्थायी दिव्यांगता पर ₹5,00,000 तक मिलता है।

लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है?

श्रमिक की आयु 18–60 वर्ष हो, पिछले 12 महीनों में कम-से-कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो, और वह APBOCWWB में पंजीकृत हो। दावे से पहले प्रायः कम-से-कम 1 वर्ष की सक्रिय सदस्यता आवश्यक है।

आवेदन कैसे करें?

पहले श्रमिक के रूप में पंजीकरण कराएँ (₹50 शुल्क + ₹12/वर्ष सदस्यता), फिर निकटतम एपी सेवा/ग्राम-वार्ड सचिवालय के माध्यम से आवेदन करें, जहाँ डिजिटल असिस्टेंट श्रम विभाग पोर्टल (boc.apcfss.in) पर आवेदन जमा करता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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