Overview
एपी एमएसएमई व उद्यमिता विकास नीति 4.0 राज्य में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की स्थापना व विस्तार को प्रोत्साहित करती है, जिसके तहत पूँजी-निवेश सब्सिडी, SGST प्रतिपूर्ति तथा ब्याज, बिजली व स्टांप-ड्यूटी प्रतिपूर्ति दी जाती है; SC/ST/BC/महिला व दिव्यांग प्रवर्तकों को उच्च सब्सिडी स्लैब मिलता है।
Who it's for
Eligibility
- Udyam पंजीकृत MSME
- नीति अवधि में आंध्र प्रदेश में स्थापित
- उच्च सब्सिडी हेतु श्रेणी प्रमाण
Who is not eligible
- नकारात्मक-सूची की गतिविधियाँ
- नीति अवधि से बाहर की इकाइयाँ
- निर्धारित सीमा से अधिक के दावे
Documents required
How to apply
- 1AP MSME One पोर्टल (apmsmeone.ap.gov.in) पर सिंगल-विंडो के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें
Frequently asked questions
नए MSME को कितनी पूँजी-निवेश सब्सिडी मिलती है?
सामान्य वर्ग को 25% (सूक्ष्म ₹25 लाख, लघु ₹1.5 करोड़, मध्यम ₹7 करोड़ तक) तथा महिला/SC/ST/BC/दिव्यांग प्रवर्तकों को 35% तक (अधिकतम ₹7 करोड़) सब्सिडी मिलती है।
क्या SGST की प्रतिपूर्ति होती है?
हाँ, पात्र MSME को 5 वर्ष तक 100% SGST प्रतिपूर्ति के साथ ब्याज, बिजली व स्टांप-ड्यूटी प्रतिपूर्ति भी दी जाती है।
आवेदन कहाँ करें?
AP MSME One पोर्टल (apmsmeone.ap.gov.in) पर सिंगल-विंडो प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.