Overview
वसति दीवेना (MTF) योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार SC, ST, BC, EBC, कापू, अल्पसंख्यक व दिव्यांग वर्ग के पोस्ट-मैट्रिक छात्रों को भोजन व छात्रावास खर्च के लिए वार्षिक निर्वाह भत्ता देती है। यह राशि छात्र की माता के बैंक खाते में जुलाई व दिसंबर की दो किस्तों में जमा की जाती है, जिससे डे-स्कॉलर व छात्रावासी दोनों छात्रों को सहायता मिलती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक आंध्र प्रदेश का निवासी हो
- पॉलिटेक्निक/ITI/डिग्री या उससे उच्चतर पाठ्यक्रम में नामांकित हो
- परिवार की आय अधिसूचित आय सीमा के भीतर हो
- कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य
Who is not eligible
- अधिसूचित आय सीमा से ऊपर आय वाले परिवार
- 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र
- अमान्य संस्थान में पढ़ने वाले छात्र
- डुप्लिकेट या दोहरा लाभ
Documents required
How to apply
- 1RTF (विद्या दीवेना) आवेदन के साथ ही Jnanabhumi पोर्टल पर आवेदन करें
- 2कॉलेज एवं कल्याण विभाग द्वारा सत्यापन
- 3स्वीकृत राशि माता के बैंक खाते में जुलाई व दिसंबर की दो किस्तों में जमा
Frequently asked questions
वसति दीवेना भत्ता किसके खाते में आता है?
निर्वाह भत्ता छात्र की माता के बैंक खाते में जुलाई व दिसंबर की दो किस्तों में जमा किया जाता है।
पाठ्यक्रम के अनुसार कितनी राशि मिलती है?
ITI के लिए ₹10,000, पॉलिटेक्निक के लिए ₹15,000 और डिग्री व उससे उच्चतर पाठ्यक्रम के लिए ₹20,000 प्रति वर्ष।
क्या डे-स्कॉलर छात्र भी पात्र हैं?
हाँ, डे-स्कॉलर व छात्रावासी दोनों प्रकार के पात्र छात्रों को यह भत्ता मिलता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.