Overview
पर्यटन निदेशालय द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पर्यटन शिक्षा योजना राज्य के अनुसूचित जनजाति के युवाओं को आतिथ्य व पर्यटन क्षेत्र के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने हेतु पूर्ण प्रायोजन देती है। इससे पर्यटन उद्योग को कुशल जनशक्ति मिलती है और स्थानीय युवाओं को रोज़गार के अवसर।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक अरुणाचल प्रदेश का अनुसूचित जनजाति (ST) स्थायी निवासी हो
- कक्षा 12 उत्तीर्ण
- चयन मेरिट (प्राप्त अंकों) के आधार पर तथा जिला पर्यटन अधिकारी द्वारा साक्षात्कार
Who is not eligible
- गैर-ST तथा अरुणाचल प्रदेश के गैर-निवासी
- कक्षा 12 अनुत्तीर्ण विद्यार्थी
Documents required
How to apply
- 1पर्यटन निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें
- 2मेरिट सूची तैयार होने के बाद जिला पर्यटन अधिकारी द्वारा साक्षात्कार
- 3चयनित विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम का पूर्ण प्रायोजन प्रदान किया जाता है
Frequently asked questions
CMPSY के तहत क्या लाभ मिलता है?
चयनित विद्यार्थियों को आतिथ्य/पर्यटन पाठ्यक्रम (बी.एससी या डिप्लोमा) का पूर्ण प्रायोजन मिलता है — बी.एससी हेतु 8 तथा डिप्लोमा हेतु 25 विद्यार्थी।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
अरुणाचल प्रदेश का अनुसूचित जनजाति (ST) स्थायी निवासी, जो कक्षा 12 उत्तीर्ण हो।
चयन कैसे होता है?
चयन प्राप्त अंकों की मेरिट सूची तथा जिला पर्यटन अधिकारी द्वारा लिए गए साक्षात्कार के आधार पर होता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.