Overview
पर्यटन विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना राज्य में पर्यटन ढाँचे को मज़बूत करने के लिए स्थानीय निवासियों को आर्थिक सहायता देती है। इसके तीन घटक हैं — होमस्टे का विकास, पेटिसरी व फूड कोर्ट का विकास, तथा साहसिक-खेल उपकरणों की खरीद। पात्र लाभार्थी को ₹5 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो
- पर्यटन विभाग में पंजीकरण अनिवार्य
- जिला पर्यटन अधिकारी (District Tourism Officer) द्वारा मूल्यांकन/साक्षात्कार में पात्र पाया जाना
Who is not eligible
- अरुणाचल प्रदेश के गैर-निवासी
- पर्यटन विभाग में अपंजीकृत आवेदक
Documents required
How to apply
- 1पर्यटन विभाग, अरुणाचल प्रदेश में पंजीकरण करें
- 2जिला पर्यटन अधिकारी द्वारा आवेदक व परियोजना का मूल्यांकन/साक्षात्कार
- 3स्वीकृति पर सब्सिडी राशि प्रदान की जाती है
Frequently asked questions
CMPVY के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?
पर्यटन सुविधाएँ (होमस्टे, पेटिसरी/फूड कोर्ट या साहसिक-खेल उपकरण) स्थापित करने के लिए ₹5 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है।
इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
पर्यटन विभाग में पंजीकृत अरुणाचल प्रदेश का कोई भी स्थायी निवासी आवेदन कर सकता है।
आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
पहले पर्यटन विभाग में पंजीकरण करें; फिर जिला पर्यटन अधिकारी द्वारा मूल्यांकन/साक्षात्कार के बाद पात्र आवेदक को सब्सिडी दी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.