State Scheme👩 Women & Child

Chief Minister's Shishu Seva Scheme

मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना

Verified · Updated 5 Jul 2026Apply on official siteShare
Benefit
प्रत्येक पात्र बच्चे को ₹3,500 प्रति माह की सहायता (बच्चे के आत्मनिर्भर होने तक), साथ ही 24 वर्ष की आयु पर देय एकमुश्त निधि (लगभग ₹7,81,200) एवं निःशुल्क आवासीय शिक्षा।
Applies to
Assam
Application
Always open
Launched
2021

Overview

मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम सरकार द्वारा उन बच्चों के लिए शुरू की गई है जिन्होंने कोविड-19 महामारी में अपने माता-पिता या परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य को खो दिया। योजना के तहत प्रत्येक पात्र बच्चे को ₹3,500 प्रति माह की सहायता दी जाती है, साथ ही 24 वर्ष की आयु पर देय एकमुश्त निधि, आवासीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा तथा अन्य सहायता का प्रावधान है। इसका उद्देश्य अनाथ बच्चों को सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक संबल देना है।

Who it's for

कोविड-19 में माता-पिता दोनों को खो चुके असम के बच्चेकोविड-19 में परिवार के एकमात्र कमाऊ अभिभावक को खो चुके बच्चे

Eligibility

  • बच्चा असम का स्थायी निवासी हो
  • बच्चे ने कोविड-19 (या कोविड-पश्चात जटिलताओं) के कारण माता-पिता/एकमात्र अभिभावक को खोया हो
  • बच्चा नाबालिग हो व उसकी देखभाल करने वाला कोई न हो या सीमित सहायता उपलब्ध हो

Who is not eligible

  • गैर-कोविड कारणों से अनाथ हुए बच्चे
  • असम के गैर-निवासी बच्चे

Documents required

माता-पिता/अभिभावक का मृत्यु प्रमाण-पत्र (कोविड-19 दर्शाते हुए)
बच्चे का आधार/जन्म प्रमाण-पत्र
अभिभावक/देखभालकर्ता का विवरण
बच्चे या अभिभावक का बैंक खाता विवरण

How to apply

  1. 1जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) या जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें
  2. 2मृत्यु प्रमाण-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन जमा करें
  3. 3विभाग द्वारा सत्यापन के बाद बच्चे का पंजीकरण होता है
  4. 4स्वीकृति पर मासिक सहायता सीधे बैंक खाते (DBT) में भेजी जाती है

Frequently asked questions

इस योजना में हर महीने कितनी सहायता मिलती है?

प्रत्येक पात्र बच्चे को ₹3,500 प्रति माह की सहायता दी जाती है, साथ ही 24 वर्ष की आयु पर देय एकमुश्त निधि व निःशुल्क आवासीय शिक्षा का प्रावधान है।

योजना का लाभ किन बच्चों को मिलता है?

असम के वे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता या एकमात्र कमाऊ अभिभावक को खो दिया हो, इस योजना के पात्र हैं।

आवेदन कहाँ करें?

जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) या जिला समाज कल्याण कार्यालय के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज़ों सहित आवेदन किया जा सकता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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