Overview
इंदिरा मिरी सार्वजनिक विधवा पेंशन योजना असम सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए चलाई जाती है। इसके तहत 45 से 60 वर्ष आयु की पात्र विधवाओं को ₹250 प्रति माह की मासिक पेंशन तथा तात्कालिक पारिवारिक सहायता के रूप में ₹25,000 की एकमुश्त राशि दी जाती है। यह योजना विधवा महिलाओं को कठिन समय में आजीविका सहायता प्रदान करती है और अब ओरुनोदोई (Orunodoi) के साथ एकीकृत की गई है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदिका असम की स्थायी निवासी विधवा हो
- आयु 45 से 60 वर्ष के बीच
- APL या BPL सूची में नाम दर्ज हो
- किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ न ले रही हो
Who is not eligible
- पुनर्विवाहित महिलाएँ
- अन्य सरकारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएँ
- असम की गैर-निवासी महिलाएँ
Documents required
How to apply
- 1पंचायत व ग्रामीण विकास या समाज कल्याण विभाग कार्यालय से संपर्क करें
- 2पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र व आवश्यक दस्तावेज़ों सहित आवेदन जमा करें
- 3ग्राम पंचायत/विभाग द्वारा सत्यापन के बाद पात्रता निर्धारित होती है
- 4स्वीकृति पर मासिक पेंशन व एकमुश्त सहायता सीधे बैंक खाते (DBT) में भेजी जाती है
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी पेंशन मिलती है?
पात्र विधवा को ₹250 प्रति माह की मासिक पेंशन 60 वर्ष की आयु तक दी जाती है, साथ ही ₹25,000 की एकमुश्त तात्कालिक सहायता का प्रावधान है।
योजना के लिए पात्रता क्या है?
आवेदिका असम की स्थायी निवासी विधवा हो, आयु 45 से 60 वर्ष के बीच हो, APL/BPL सूची में नाम दर्ज हो और किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ न ले रही हो।
आवेदन कहाँ करें?
पंचायत व ग्रामीण विकास या समाज कल्याण विभाग कार्यालय के माध्यम से पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र सहित आवेदन किया जा सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.