Overview
बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें आवास, भोजन, वस्त्र एवं दवा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं। शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों, विशेषकर छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 50% सीटें छात्राओं हेतु आरक्षित रखी गई हैं।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हो।
- विद्यार्थी कक्षा 9 से 12 के बीच आवासीय विद्यालय में प्रवेश के योग्य हो।
- प्रवेश जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के माध्यम से किया जाता है।
Who is not eligible
- अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के अतिरिक्त वर्ग के विद्यार्थी पात्र नहीं हैं।
- निर्धारित कक्षा-सीमा से बाहर के विद्यार्थी इस योजना के पात्र नहीं हैं।
Documents required
How to apply
- 1जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करें।
- 2आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर निर्धारित प्रपत्र जमा करें।
- 3मेरिट/चयन प्रक्रिया के आधार पर प्रवेश एवं आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना में किन कक्षाओं की शिक्षा मिलती है?
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा दी जाती है, जिसमें आवास, भोजन, वस्त्र एवं दवा शामिल है।
क्या छात्राओं के लिए सीटें आरक्षित हैं?
हां, इस योजना के अंतर्गत 50% सीटें अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.