Overview
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना का उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा में सहयोग देना है। विभाग के छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को प्रति माह ₹1,000 स्टाइपेंड तथा प्रति माह 9 किलोग्राम चावल एवं 6 किलोग्राम गेहूं की निःशुल्क खाद्यान्न सहायता दी जाती है, साथ ही निःशुल्क छात्रावास आवास उपलब्ध कराया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- विद्यार्थी बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
- विद्यार्थी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए।
- विद्यार्थी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के छात्रावास में निवासरत होना चाहिए।
- विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य मानदंडों का पालन अनिवार्य है।
Who is not eligible
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के छात्रावास में निवास न करने वाले विद्यार्थी।
- बिहार राज्य के बाहर के निवासी विद्यार्थी।
Documents required
How to apply
- 1अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पोर्टल state.bihar.gov.in/minoritywelfare पर योजना संबंधी जानकारी एवं आवेदन प्रपत्र देखें।
- 2छात्रावास अधीक्षक/संबंधित कार्यालय के माध्यम से आवेदन भरें तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- 3सत्यापन के बाद स्वीकृत स्टाइपेंड एवं खाद्यान्न सहायता पात्र विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना में कितना स्टाइपेंड मिलता है?
छात्रावास में निवासरत पात्र विद्यार्थियों को ₹1,000 प्रति माह स्टाइपेंड तथा प्रति माह 9 किग्रा चावल एवं 6 किग्रा गेहूं की निःशुल्क खाद्यान्न सहायता दी जाती है।
योजना का लाभ किसे मिलता है?
बिहार के अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के वे विद्यार्थी पात्र हैं जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के छात्रावास में निवासरत हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.