Overview
बिहार के अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग (जनजातीय शोध संस्थान सहित) द्वारा संचालित डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना है। इन विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा के साथ आवास, भोजन, वस्त्र एवं पुस्तकें दी जाती हैं तथा विद्यार्थियों को मासिक जेब खर्च भी प्रदान किया जाता है। प्रवेश मेरिट के आधार पर किया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हो।
- विद्यार्थी कक्षा 1, 6 अथवा 11 में प्रवेश के योग्य हो।
- प्रवेश मेरिट/चयन प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है।
Who is not eligible
- अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त वर्ग के विद्यार्थी पात्र नहीं हैं।
- निर्धारित प्रवेश-कक्षा (1/6/11) से बाहर के विद्यार्थी इस योजना के पात्र नहीं हैं।
Documents required
How to apply
- 1जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय अथवा संबंधित आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करें।
- 2आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर निर्धारित आवेदन प्रपत्र जमा करें।
- 3मेरिट सूची के आधार पर चयन कर प्रवेश एवं आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है।
Frequently asked questions
इन विद्यालयों में किस-किस कक्षा में प्रवेश मिलता है?
डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में सामान्यतः कक्षा 1, 6 अथवा 11 में मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और कक्षा 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा मिलती है।
क्या विद्यार्थियों को जेब खर्च भी मिलता है?
हां, निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र एवं पुस्तकों के अतिरिक्त विद्यार्थियों को ₹2,000 प्रति माह जेब खर्च भी दिया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.