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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Anudan Yojana

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

Verified · Updated 30 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
₹1,00,000 एकमुश्त प्रोत्साहन अनुदान (मुख्यतः वधू के बैंक खाते में)
Applies to
Bihar
Application
Always open
Level
State

Overview

बिहार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। ऐसे अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए, जिसमें एक पक्ष अनुसूचित जाति का हो, दंपति को एकमुश्त प्रोत्साहन अनुदान दिया जाता है। यह राशि मुख्यतः वधू के बैंक खाते में अंतरित की जाती है ताकि नवविवाहित दंपति को आरंभिक गृहस्थी जमाने में आर्थिक सहारा मिल सके।

Who it's for

अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपति जिनमें एक पक्ष अनुसूचित जाति का होनवविवाहित अनुसूचित जाति की वधू अथवा वरसामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाले नवदंपति

Eligibility

  • वर एवं वधू दोनों बिहार राज्य के निवासी होने चाहिए।
  • विवाह में एक पक्ष अनुसूचित जाति का तथा दूसरा गैर-अनुसूचित जाति का होना चाहिए।
  • वधू की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक हो।
  • विवाह विधिवत पंजीकृत हो तथा यह दोनों का पहला विवाह हो।

Who is not eligible

  • जिन विवाहों में दोनों पक्ष एक ही जातिवर्ग के हों अथवा कोई पक्ष अनुसूचित जाति का न हो, वे पात्र नहीं हैं।
  • पुनर्विवाह अथवा अपंजीकृत विवाह इस अनुदान के पात्र नहीं हैं।

Documents required

वर एवं वधू का आधार कार्ड
बिहार का निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (दोनों पक्षों के)
विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
संयुक्त फोटो एवं बैंक खाता विवरण

How to apply

  1. 1serviceonline.bihar.gov.in पोर्टल अथवा जिला समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन करें।
  2. 2विवाह पंजीकरण एवं जाति प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  3. 3सत्यापन के उपरांत अनुदान राशि वधू के बैंक खाते में अंतरित की जाती है।

Frequently asked questions

इस योजना में कितनी अनुदान राशि मिलती है?

पात्र अंतरजातीय विवाह पर दंपति को ₹1,00,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो मुख्यतः वधू के बैंक खाते में अंतरित की जाती है।

योजना का लाभ लेने के लिए किस प्रकार का विवाह पात्र है?

ऐसा अंतरजातीय विवाह जिसमें एक पक्ष अनुसूचित जाति का हो, वधू की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं वर की 21 वर्ष से अधिक हो, और विवाह विधिवत पंजीकृत हो तथा दोनों का पहला विवाह हो।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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