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Bihar Industrial Investment Promotion (MSME)

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (एमएसएमई)

Verified · Updated 30 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
परियोजना लागत पर 30% तक पूंजी अनुदान सहित ब्याज अनुदान एवं एसजीएसटी प्रतिपूर्ति
Applies to
Bihar
Application
Always open
Level
State

Overview

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना उद्योग विभाग द्वारा राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत नई एवं विस्तारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) इकाइयों को परियोजना लागत पर पूंजी अनुदान (30 प्रतिशत तक), ब्याज अनुदान, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, रोजगार सृजन सहायता आदि अनेक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जाते हैं ताकि समावेशी औद्योगिक विकास हो सके।

Who it's for

नई एमएसएमई इकाई स्थापित करने वाले उद्यमीमौजूदा इकाई का विस्तार करने वाले उद्यमीअनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमी

Eligibility

  • इकाई बिहार में स्थापित नई या विस्तारित विनिर्माण/प्राथमिकता क्षेत्र की हो
  • इकाई एमएसएमई श्रेणी में पंजीकृत हो
  • निर्धारित अवधि के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो
  • योजना की निर्धारित शर्तें एवं पात्रता मानदंड पूरे करती हो

Who is not eligible

  • योजना की निर्धारित अवधि के बाहर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाइयाँ
  • अपात्र/प्रतिबंधित श्रेणी की गतिविधियों वाली इकाइयाँ

Documents required

उद्यम/एमएसएमई पंजीकरण प्रमाण पत्र
परियोजना रिपोर्ट एवं निवेश संबंधी विवरण
भूमि/परिसर के स्वामित्व या किरायानामे के दस्तावेज
वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने का प्रमाण
अनुसूचित जाति/जनजाति या महिला उद्यमी होने पर संबंधित प्रमाण पत्र
बैंक खाता एवं जीएसटी पंजीकरण विवरण

How to apply

  1. 1उद्योग विभाग के पोर्टल पर इकाई एवं परियोजना का पंजीकरण करें
  2. 2निवेश, पंजीकरण एवं वाणिज्यिक उत्पादन संबंधी दस्तावेज संलग्न कर प्रोत्साहन हेतु आवेदन करें
  3. 3सत्यापन के पश्चात स्वीकृत अनुदान/प्रतिपूर्ति इकाई के बैंक खाते में दी जाती है

Frequently asked questions

इस योजना में कौन-कौन से प्रोत्साहन मिलते हैं?

नई एवं विस्तारित एमएसएमई इकाइयों को परियोजना लागत पर 30% तक पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति एवं रोजगार सृजन सहायता दी जाती है।

क्या महिला एवं अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों को अतिरिक्त लाभ मिलता है?

हाँ, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमियों को समावेशी विकास हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन एवं लाभ प्रदान किए जाते हैं।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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