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Bihar Laghu Udyami Yojana

बिहार लघु उद्यमी योजना

Verified · Updated 30 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
स्वरोजगार/इकाई स्थापना हेतु ₹2 लाख का अनुदान (अप्रतिदेय), तीन किस्तों में बैंक खाते में।
Applies to
Bihar
Application
Always open
Launched
2023

Overview

बिहार लघु उद्यमी योजना उद्योग विभाग की योजना है, जिसका उद्देश्य अत्यंत गरीब परिवारों को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना है। योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को ₹2 लाख का अनुदान तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में दिया जाता है, जिसे लौटाने की आवश्यकता नहीं होती।

Who it's for

बिहार के अत्यंत गरीब परिवार (मासिक आय ₹6,000 से कम)18 से 50 वर्ष आयु के स्वरोजगार के इच्छुक व्यक्ति

Eligibility

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो तथा आधार बिहार में पंजीकृत हो।
  • आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो।
  • परिवार की मासिक आय ₹6,000 से कम हो।
  • आवेदक ने पहले किसी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ न लिया हो।

Who is not eligible

  • पहले से मुख्यमंत्री उद्यमी/लघु उद्यमी योजना का लाभ ले चुके परिवार।
  • मासिक आय ₹6,000 से अधिक वाले परिवार।

Documents required

आधार कार्ड (बिहार में पंजीकृत)
बिहार निवास प्रमाण पत्र
आय/परिवार सर्वेक्षण संबंधी प्रमाण
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो

How to apply

  1. 1आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर लघु उद्यमी योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करें।
  2. 2आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें; चयन रैंडमाइजेशन/प्राथमिकता सूची से होता है।
  3. 3चयन एवं सत्यापन के बाद ₹2 लाख की राशि तीन किस्तों में बैंक खाते में भेजी जाती है।

Frequently asked questions

लघु उद्यमी योजना में कितनी राशि मिलती है?

पात्र गरीब परिवार को ₹2 लाख का अनुदान तीन किस्तों में दिया जाता है, जिसे लौटाना नहीं पड़ता।

पात्रता क्या है?

बिहार का निवासी, आयु 18–50 वर्ष तथा परिवार की मासिक आय ₹6,000 से कम होनी चाहिए।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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