Overview
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को उद्यमशीलता एवं स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु चलाई जाती है। इसके तहत नई औद्योगिक/सेवा इकाई स्थापित करने के लिए पात्र उद्यमी को कुल ₹10 लाख तक की सहायता दी जाती है, जिसमें परियोजना लागत का 50% तक (अधिकतम ₹5 लाख) अनुदान तथा ₹5 लाख ब्याजमुक्त ऋण शामिल है। इससे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपना उद्यम स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी तथा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से हो
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं / ITI / डिप्लोमा हो
- आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो
- प्रस्तावित इकाई नई हो तथा आवेदक के स्वामित्व में हो
Who is not eligible
- पहले से स्थापित या संचालित पुरानी इकाइयां
- अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के अतिरिक्त के आवेदक
Documents required
How to apply
- 1उद्योग विभाग के उद्यमी पोर्टल (udyami.bihar.gov.in) पर ऑनलाइन पंजीकरण करें
- 2आवश्यक दस्तावेज, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र एवं प्रस्तावित परियोजना का विवरण अपलोड करें
- 3चयन एवं सत्यापन के बाद अनुदान व ब्याजमुक्त ऋण किस्तों में जारी किया जाता है
Frequently asked questions
इस योजना में कुल कितनी सहायता मिलती है?
नई इकाई के लिए कुल ₹10 लाख तक — जिसमें परियोजना लागत का 50% तक (अधिकतम ₹5 लाख) अनुदान तथा ₹5 लाख ब्याजमुक्त ऋण शामिल है।
इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
बिहार के अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के वे व्यक्ति जो 18 से 50 वर्ष आयु के हों, न्यूनतम 12वीं/ITI/डिप्लोमा उत्तीर्ण हों और नई औद्योगिक/सेवा इकाई स्थापित करना चाहते हों।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.