Overview
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार के परिवहन विभाग द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बढ़ाना तथा SC/ST एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। पात्र लाभार्थी को व्यावसायिक वाहन (3/4 पहिया, एम्बुलेंस, ई-रिक्शा) की खरीद पर 50% तक अनुदान दिया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार का SC/ST/EBC वर्ग का निवासी हो तथा आयु 21 से 45 वर्ष के बीच हो।
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम हो।
- आवेदक किसी सरकारी सेवा/नौकरी में न हो तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो।
- चयन पंचायत स्तर पर निर्धारित संख्या में होता है।
Who is not eligible
- सरकारी सेवा/नौकरी में कार्यरत आवेदक।
- ₹3 लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय।
Documents required
How to apply
- 1परिवहन विभाग के पोर्टल/RTPS पर ऑनलाइन आवेदन करें।
- 2पंचायत स्तर पर चयन समिति द्वारा लाभार्थी का चयन होता है।
- 3वाहन खरीद के बाद सत्यापन कर अनुदान राशि बैंक खाते में भेजी जाती है।
Frequently asked questions
वाहन पर कितना अनुदान मिलता है?
व्यावसायिक वाहन पर 50% अनुदान — सामान्य वाहन हेतु ₹1 लाख, ई-रिक्शा हेतु ₹70,000 तथा एम्बुलेंस हेतु ₹2 लाख तक।
कौन पात्र है?
बिहार के SC/ST/EBC वर्ग के 21–45 वर्ष आयु के युवा, जिनकी पारिवारिक आय ₹3 लाख से कम है तथा जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.