Overview
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है, जिसका उद्देश्य बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करना, लिंग अनुपात सुधारना तथा बालिकाओं के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार में जन्मी बालिका के नाम ₹2,000 की सावधि जमा (FD) खोली जाती है। यह राशि बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि के रूप में दी जाती है। एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाओं को इसका लाभ मिलता है।
Who it's for
Eligibility
- बालिका के माता-पिता बिहार के निवासी तथा BPL परिवार से हों
- बालिका का जन्म पंजीकृत हो (जन्म के एक वर्ष के भीतर)
- आवेदन बालिका की 0 से 3 वर्ष की आयु के भीतर किया गया हो
- लाभ एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाओं तक सीमित
Who is not eligible
- गरीबी रेखा से ऊपर (APL) के परिवार की बालिकाएं
- एक परिवार में दो से अधिक बालिकाओं के लिए लाभ नहीं
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र अथवा बाल विकास परियोजना कार्यालय (ICDS) से आवेदन पत्र प्राप्त करें
- 2भरे हुए आवेदन को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आंगनबाड़ी सेविका / CDPO के पास जमा करें
- 3सत्यापन के बाद बालिका के नाम सावधि जमा (FD) खोली जाती है, जिसकी रसीद अभिभावक को दी जाती है
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी राशि जमा की जाती है?
BPL परिवार की बालिका के नाम ₹2,000 की सावधि जमा (FD) खोली जाती है, जिसकी परिपक्वता राशि ब्याज सहित बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर दी जाती है।
एक परिवार की कितनी बालिकाओं को लाभ मिल सकता है?
एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.