Overview
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता देना तथा बाल विवाह एवं दहेज प्रथा पर रोक लगाना है। पात्र BPL परिवार को बेटी के विवाह पर ₹5,000 तथा विवाह का निबंधन कराने पर अतिरिक्त ₹2,000 (कुल ₹7,000) की सहायता दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- परिवार बिहार का निवासी एवं गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हो।
- परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से अधिक न हो।
- विवाह के समय कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष हो।
- विवाह का वैध निबंधन कराया गया हो (अतिरिक्त राशि हेतु)।
Who is not eligible
- ₹60,000 से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार।
- कन्या की आयु 18 वर्ष या वर की आयु 21 वर्ष से कम होने पर।
Documents required
How to apply
- 1RTPS/सेवा पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in पर अथवा मुखिया (ग्राम पंचायत)/प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) के माध्यम से आवेदन करें।
- 2आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन जमा करें।
- 3सत्यापन के बाद सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
Frequently asked questions
कन्या विवाह योजना में कितनी सहायता मिलती है?
BPL परिवार को बेटी के विवाह पर ₹5,000 तथा विवाह निबंधन कराने पर अतिरिक्त ₹2,000 (कुल ₹7,000) की सहायता दी जाती है।
आय सीमा क्या है?
परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा परिवार BPL श्रेणी में होना चाहिए।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.