Overview
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार उद्योग विभाग द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमशीलता की ओर प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जाती है। इसके अंतर्गत नई औद्योगिक अथवा सेवा इकाई स्थापित करने के लिए पात्र महिला उद्यमी को कुल ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें ₹5 लाख अप्रतिदेय अनुदान (जो लौटाना नहीं पड़ता) तथा ₹5 लाख ब्याजमुक्त ऋण शामिल है। ब्याजमुक्त ऋण को 84 आसान किस्तों में चुकाया जाता है। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और रोजगार सृजन में योगदान देने का अवसर मिलता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक महिला बिहार की स्थायी निवासी हो
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं / ITI / पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो
- आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो
- प्रस्तावित इकाई नई हो तथा महिला के स्वामित्व/प्रोप्राइटरशिप में हो
Who is not eligible
- पहले से संचालित या स्थापित पुरानी इकाइयां
- निर्धारित शैक्षणिक योग्यता या आयु सीमा पूरी न करने वाली आवेदक
Documents required
How to apply
- 1उद्योग विभाग के उद्यमी पोर्टल (udyami.bihar.gov.in) पर ऑनलाइन पंजीकरण करें
- 2आवश्यक दस्तावेज एवं प्रस्तावित परियोजना का विवरण अपलोड करें
- 3चयन (आवश्यकतानुसार लॉटरी/मेरिट) एवं सत्यापन के बाद किस्तों में सहायता राशि जारी की जाती है
Frequently asked questions
इस योजना में कुल कितनी सहायता मिलती है?
नई इकाई के लिए कुल ₹10 लाख तक — जिसमें ₹5 लाख अप्रतिदेय अनुदान तथा ₹5 लाख ब्याजमुक्त ऋण (84 किस्तों में देय) शामिल है।
आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है?
आवेदक महिला बिहार की निवासी हो, आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो तथा न्यूनतम 12वीं / ITI / पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण हो।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.