Overview
बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का उद्देश्य ऐसे प्रखंडों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है जहाँ बसों की उपलब्धता कम है। योजना के अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय को पंचायत एवं जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों पर यात्री बस चलाने हेतु पात्र लाभार्थियों को बस खरीद पर पूंजी अनुदान दिया जाता है। इससे एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होता है तथा दूसरी ओर बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलता है। कमजोर एवं वंचित वर्गों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक संबंधित प्रखंड का बिहार निवासी हो
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं (मैट्रिक) उत्तीर्ण
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक हो
- किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो
- आवेदक की आयु निर्धारित सीमा के अनुसार हो
Who is not eligible
- सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति
- जिनके परिवार के पास पहले से व्यावसायिक यात्री बस परमिट है
Documents required
How to apply
- 1परिवहन विभाग के पोर्टल पर योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करें
- 2आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर निर्धारित प्रखंड एवं वर्ग का चयन करें
- 3जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा सत्यापन एवं चयन के बाद अनुदान राशि बस खरीद पर स्वीकृत की जाती है
Frequently asked questions
एक प्रखंड में कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है?
प्रत्येक प्रखंड में 7 लाभार्थियों का चयन किया जाता है, जिसमें 2 अनुसूचित जाति, 2 अति पिछड़ा, 1 पिछड़ा, 1 अल्पसंख्यक तथा 1 सामान्य वर्ग के आवेदक शामिल होते हैं।
बस खरीद पर कितना अनुदान मिलता है?
लाभार्थी को बस लागत का 50% तक, अधिकतम ₹5,00,000 तक पूंजी अनुदान दिया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.