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Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना

Verified · Updated 30 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
बस लागत का 50% तक (अधिकतम ₹5,00,000) पूंजी अनुदान; प्रति प्रखंड 7 लाभार्थी (वर्गवार — 2 अनुसूचित जाति, 2 अति पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग, 1 अल्पसंख्यक तथा 1 सामान्य)
Applies to
Bihar
Application
Always open
Level
State

Overview

बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का उद्देश्य ऐसे प्रखंडों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है जहाँ बसों की उपलब्धता कम है। योजना के अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय को पंचायत एवं जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों पर यात्री बस चलाने हेतु पात्र लाभार्थियों को बस खरीद पर पूंजी अनुदान दिया जाता है। इससे एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होता है तथा दूसरी ओर बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलता है। कमजोर एवं वंचित वर्गों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है।

Who it's for

संबंधित प्रखंड के बेरोजगार युवा जो यात्री बस संचालित करना चाहते हैंअनुसूचित जाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र आवेदक

Eligibility

  • आवेदक संबंधित प्रखंड का बिहार निवासी हो
  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं (मैट्रिक) उत्तीर्ण
  • वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक हो
  • किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो
  • आवेदक की आयु निर्धारित सीमा के अनुसार हो

Who is not eligible

  • सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति
  • जिनके परिवार के पास पहले से व्यावसायिक यात्री बस परमिट है

Documents required

आधार कार्ड
बिहार का निवास प्रमाण पत्र
मैट्रिक (10वीं) का प्रमाण पत्र
वैध ड्राइविंग लाइसेंस
जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)
बैंक खाता पासबुक

How to apply

  1. 1परिवहन विभाग के पोर्टल पर योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करें
  2. 2आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर निर्धारित प्रखंड एवं वर्ग का चयन करें
  3. 3जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा सत्यापन एवं चयन के बाद अनुदान राशि बस खरीद पर स्वीकृत की जाती है

Frequently asked questions

एक प्रखंड में कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है?

प्रत्येक प्रखंड में 7 लाभार्थियों का चयन किया जाता है, जिसमें 2 अनुसूचित जाति, 2 अति पिछड़ा, 1 पिछड़ा, 1 अल्पसंख्यक तथा 1 सामान्य वर्ग के आवेदक शामिल होते हैं।

बस खरीद पर कितना अनुदान मिलता है?

लाभार्थी को बस लागत का 50% तक, अधिकतम ₹5,00,000 तक पूंजी अनुदान दिया जाता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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