Overview
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार के समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन प्रणाली (SSPMIS) के माध्यम से संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्धजनों (आयकरदाता को छोड़कर) को प्रति माह पेंशन सीधे बैंक खाते में दी जाती है। हाल ही में पेंशन राशि बढ़ाकर ₹1,100 प्रति माह की गई है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार का निवासी हो तथा आयु 60 वर्ष या अधिक हो।
- आवेदक/परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता न हो।
- आधार-लिंक्ड बैंक खाता हो।
Who is not eligible
- आयकरदाता वृद्धजन।
- जो पहले से समान सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहे हों।
Documents required
How to apply
- 1सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल sspmis.bihar.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करें।
- 2आधार सत्यापन कर आवश्यक विवरण भरें।
- 3प्रखंड/RTPS स्तर पर सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृत होती है तथा प्रति माह बैंक खाते में जमा होती है।
Frequently asked questions
वृद्धजन पेंशन में कितनी राशि मिलती है?
60 वर्ष या अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों को प्रति माह ₹1,100 की पेंशन दी जाती है (पूर्व में यह ₹400 थी)।
क्या आय की कोई शर्त है?
आय की विशेष सीमा नहीं है; केवल आयकरदाता इस योजना के पात्र नहीं हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.