Overview
बिहार परवरिश योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा अनाथ, निराश्रित तथा HIV/AIDS से प्रभावित बच्चों के पालन-पोषण के लिए चलाई जाती है, ताकि ऐसे बच्चे अपने परिवार या रिश्तेदारों के साथ रहकर ही पल सकें और उन्हें संस्थागत आश्रय में न भेजना पड़े। इसके तहत 0 से 18 वर्ष आयु के पात्र बच्चे के अभिभावक/संरक्षक के साथ खोले गए संयुक्त बैंक खाते में ₹1,000 प्रति माह की राशि दी जाती है। लाभ की निरंतरता के लिए हर वर्ष नवीनीकरण कराना आवश्यक है।
Who it's for
Eligibility
- बच्चा बिहार का निवासी हो तथा आयु 0 से 18 वर्ष के बीच हो
- बच्चा अनाथ/निराश्रित हो अथवा HIV/AIDS से प्रभावित हो
- अथवा जिनके माता-पिता ग्रेड-2 दिव्यांगता या गंभीर रोग से ग्रस्त हों
- बच्चे का पालन-पोषण किसी संरक्षक/रिश्तेदार के साथ हो रहा हो
Who is not eligible
- सरकारी बाल गृह/संस्थागत आश्रय में रह रहे बच्चे
- गरीबी रेखा से ऊपर के सक्षम परिवार के बच्चे (निर्धारित मानदंडों के अनुसार)
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र अथवा बाल विकास परियोजना कार्यालय (ICDS) से आवेदन पत्र लें
- 2आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन आंगनबाड़ी सेविका / CDPO के पास जमा करें
- 3सत्यापन के बाद अभिभावक के संयुक्त खाते में मासिक राशि DBT के माध्यम से भेजी जाती है
- 4लाभ जारी रखने के लिए प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराएं
Frequently asked questions
इस योजना में हर महीने कितनी राशि मिलती है?
पात्र बच्चे के अभिभावक/संरक्षक के साथ खोले गए संयुक्त बैंक खाते में ₹1,000 प्रति माह दिए जाते हैं।
क्या लाभ अपने आप जारी रहता है?
नहीं, लाभ जारी रखने के लिए हर वर्ष आवेदन का नवीनीकरण कराना आवश्यक है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.