Overview
बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य उन वरिष्ठ एवं सेवानिवृत्त पत्रकारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिन्होंने दीर्घकाल तक पत्रकारिता में सेवा दी है। पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर उनके आश्रित जीवनसाथी को भी पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार राज्य का निवासी हो
- पत्रकारिता में कम-से-कम 20 वर्ष का अनुभव हो एवं सेवानिवृत्त हो
- आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो
- किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ न ले रहा हो
Who is not eligible
- किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे पत्रकार
- बिहार राज्य के बाहर के निवासी
Documents required
How to apply
- 1सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पोर्टल/कार्यालय में पेंशन हेतु आवेदन करें
- 2आधार, निवास, आयु एवं पत्रकारिता अनुभव/सेवानिवृत्ति प्रमाण के साथ बैंक विवरण संलग्न करें
- 3सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद मासिक पेंशन बैंक खाते में DBT द्वारा प्राप्त होती है
Frequently asked questions
पत्रकार सम्मान पेंशन में कितनी राशि मिलती है?
पात्र सेवानिवृत्त पत्रकारों को ₹15,000 प्रति माह पेंशन मिलती है, और पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर आश्रित जीवनसाथी को ₹10,000 प्रति माह पारिवारिक पेंशन दी जाती है।
पात्रता के लिए कितने वर्ष का अनुभव आवश्यक है?
आवेदक बिहार का निवासी हो, पत्रकारिता में कम-से-कम 20 वर्ष का अनुभव रखता हो, सेवानिवृत्त हो, आयु 60 वर्ष या अधिक हो तथा किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ न ले रहा हो।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.