Overview
बिहार सरकार के कल्याण विभागों द्वारा संचालित यह योजना मैट्रिक के बाद (कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक) पढ़ रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देती है। इसमें पाठ्यक्रम एवं श्रेणी के अनुसार रखरखाव भत्ता (वार्षिक लगभग ₹15,000 तक) तथा संस्थान द्वारा लिए गए अनिवार्य शैक्षणिक शुल्क की प्रतिपूर्ति शामिल है। आवेदन एवं भुगतान दोनों ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) द्वारा किए जाते हैं, ताकि निर्धन परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा बीच में न छोड़ें।
Who it's for
Eligibility
- विद्यार्थी बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो
- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक
- पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग हेतु विभाग द्वारा निर्धारित आय सीमा के भीतर
- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में दशमोत्तर (कक्षा 11 के बाद) पाठ्यक्रम में नियमित नामांकित हो
Who is not eligible
- निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी पात्र नहीं
- गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान या मैट्रिक से नीचे के पाठ्यक्रम के विद्यार्थी इस योजना में पात्र नहीं
Documents required
How to apply
- 1पोर्टल pmsonline.bih.nic.in पर नया पंजीकरण कर लॉगिन करें
- 2व्यक्तिगत, शैक्षणिक एवं बैंक खाता विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- 3ऑनलाइन आवेदन जमा करें तथा संस्थान/विभाग द्वारा सत्यापन के बाद राशि DBT से खाते में प्राप्त करें
Frequently asked questions
इस छात्रवृत्ति के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
बिहार के स्थायी निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के वे विद्यार्थी जो मान्यता प्राप्त संस्थान में कक्षा 11 या उससे ऊपर के दशमोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं और निर्धारित आय सीमा में आते हैं, आवेदन कर सकते हैं।
छात्रवृत्ति की राशि कैसे मिलती है?
राशि सीधे विद्यार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है; इसमें रखरखाव भत्ता तथा अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति शामिल होती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.