Overview
बिहार स्टार्टअप नीति (स्टार्टअप बिहार) उद्योग विभाग द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य राज्य में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना है। पात्र स्टार्टअप्स को ₹10 लाख तक का ब्याजमुक्त सीड फंड (10 वर्ष हेतु) तथा प्रोत्साहन दिया जाता है। महिला, SC/ST एवं दिव्यांग संस्थापकों को अतिरिक्त सहायता मिलती है।
Who it's for
Eligibility
- संस्थापक बिहार का स्थायी निवासी हो तथा आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो।
- स्टार्टअप नवाचार/प्रौद्योगिकी आधारित हो एवं नीति की पात्रता शर्तें पूरी करता हो।
- स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर पंजीकृत/मान्यता प्राप्त हो।
Who is not eligible
- नीति की निर्धारित शर्तें पूरी न करने वाले स्टार्टअप।
- पूर्व में समान सीड फंड का लाभ ले चुके स्टार्टअप।
Documents required
How to apply
- 1आधिकारिक पोर्टल startup.bihar.gov.in पर स्टार्टअप का पंजीकरण/आवेदन करें।
- 2परियोजना विवरण प्रस्तुत करें; SMIC समिति द्वारा मूल्यांकन/साक्षात्कार होता है।
- 3चयन के बाद ब्याजमुक्त सीड फंड एवं अन्य सहायता प्रदान की जाती है।
Frequently asked questions
स्टार्टअप बिहार में कितना सीड फंड मिलता है?
पात्र स्टार्टअप्स को ₹10 लाख तक का ब्याजमुक्त सीड फंड (10 वर्ष हेतु) दिया जाता है; महिला/SC/ST/दिव्यांग संस्थापकों को अतिरिक्त सहायता मिलती है।
आवेदन कहां करें?
आधिकारिक पोर्टल startup.bihar.gov.in पर स्टार्टअप का पंजीकरण कर आवेदन किया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.