Overview
बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना का संचालन बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BSLSA) द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य यौन हिंसा, तेजाब हमले एवं अन्य जघन्य अपराधों की महिला पीड़िताओं/उत्तरजीवियों को आर्थिक मुआवजा एवं पुनर्वास सहायता प्रदान करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के माध्यम से आवेदन कर अंतरिम एवं अंतिम मुआवजा राशि निर्धारित की जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक यौन हिंसा, तेजाब हमले या सूचीबद्ध जघन्य अपराध की महिला पीड़िता/उत्तरजीवी हो
- घटना बिहार राज्य में घटित हुई हो अथवा बिहार में मामला दर्ज हो
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के माध्यम से आवेदन किया गया हो
- मुआवजे की सिफारिश न्यायालय/DLSA द्वारा की गई हो
Who is not eligible
- अन्य स्रोत/योजना से उसी घटना के लिए समतुल्य मुआवजा पहले प्राप्त कर चुकी पीड़िता (समायोजन योग्य)
- बिहार राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर घटित मामले
Documents required
How to apply
- 1संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) कार्यालय में पीड़ित प्रतिकर हेतु आवेदन करें
- 2FIR, चिकित्सा रिपोर्ट, आधार एवं बैंक विवरण संलग्न करें
- 3DLSA/न्यायालय द्वारा सत्यापन एवं सिफारिश के बाद अंतरिम तथा अंतिम मुआवजा राशि बैंक खाते में दी जाती है
Frequently asked questions
बलात्कार की पीड़िता को कितना मुआवजा मिलता है?
बलात्कार के मामलों में न्यूनतम ₹3 लाख मुआवजा प्रावधानित है, जिसमें ₹1 लाख 15 दिन के भीतर एवं ₹2 लाख 2 माह के भीतर दिया जाता है। तेजाब हमले/गंभीर विकृति में एकमुश्त अथवा आजीवन ₹10,000 प्रति माह तक की सहायता मिल सकती है।
मुआवजे के लिए आवेदन कहां करें?
आवेदन संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के माध्यम से किया जाता है, जहां FIR, चिकित्सा रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज संलग्न करने होते हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.