Overview
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना महाराष्ट्र के कृषि विभाग की 100% राज्य पुरस्कृत योजना है, जो अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती है। इसमें नया कुआँ, पुराने कुएँ की मरम्मत, खेत तालाब, ड्रिप/स्प्रिंकलर, पंप सेट, बिजली कनेक्शन आदि घटकों पर अनुदान मिलता है। योजना आदिवासी उपयोजना (TSP) व उससे बाहर के (OTSP) दोनों क्षेत्रों में लागू है।
Who it's for
Eligibility
- महाराष्ट्र का निवासी अनुसूचित जनजाति किसान, वैध ST जाति प्रमाण पत्र के साथ।
- नया कुआँ हेतु न्यूनतम 0.40 हेक्टेयर तथा अन्य घटकों हेतु न्यूनतम 0.20 हेक्टेयर भूमि; अधिकतम 6 हेक्टेयर।
- आधार-लिंक्ड बैंक खाता आवश्यक; बीपीएल किसानों को प्राथमिकता।
- लाभार्थी एक बार में एक घटक का लाभ ले सकता है।
Documents required
How to apply
- 1MahaDBT पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.gov.in पर किसान के रूप में पंजीकरण करें।
- 2बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना चुनें और घटक का चयन करें।
- 3आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा करें।
- 4लॉटरी द्वारा चयन के बाद पंचायत समिति कृषि अधिकारी द्वारा सत्यापन होता है।
- 5कार्य पूर्ण होने पर अनुदान DBT से बैंक खाते में जमा किया जाता है।
Frequently asked questions
नया कुआँ बनाने हेतु कितना अनुदान मिलता है?
अनुसूचित जनजाति के पात्र किसानों को नया कुआँ बनाने हेतु ₹4,00,000 तक का अनुदान दिया जाता है।
आवेदन कहाँ करें?
आवेदन MahaDBT पोर्टल (https://mahadbt.maharashtra.gov.in) पर ऑनलाइन किया जाता है और चयन लॉटरी के माध्यम से होता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.