Overview
राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष - दुर्घटना सहायता योजना मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल 1999 में शुरू की गई। इसके अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को ₹1,00,000 तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को चोट की गंभीरता को देखते हुए ₹20,000 तक की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। सामान्य रूप से घायल व्यक्ति को ₹2,500 तक की सहायता दी जा सकती है। यह सहायता संबंधित जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृत की जाती है, जिसके लिए प्रत्येक जिला कलक्टर को ₹20,00,000 का रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया गया है।
Who it's for
Eligibility
- पीड़ित राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए।
- पीड़ित को दुर्घटना में गंभीर चोट लगी हो या उसकी मृत्यु हुई हो।
- मृत्यु की स्थिति में सहायता केवल मृतक के आश्रित माता-पिता / पति-पत्नी / पुत्र-पुत्री को देय है।
- विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री कार्यालय की सहमति से दादा-दादी / आश्रित भाई-बहन को सहायता दी जा सकती है।
- हत्या एवं बलात्कार के प्रकरणों में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधित) योजना-2015 के तहत प्रतिकर की कार्यवाही की जाती है।
- आवेदन दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि में करना आवश्यक है।
Who is not eligible
- एक ही प्रकरण में दो बार सहायता देय नहीं है।
- आग या अन्य कारणों से संपत्ति की हानि पर सहायता देय नहीं है।
- आत्महत्या के प्रकरणों में सहायता देय नहीं है।
- राज्य सरकार की अन्य योजनाओं से सहायता देय होने पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता नहीं दी जाती।
- मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में सम्मिलित आकस्मिक दुर्घटनाओं के प्रकरणों में सहायता देय नहीं है।
- यदि परिवार सक्षम है तो सहायता देना आवश्यक नहीं है।
Documents required
How to apply
- 1सहायता हेतु प्रार्थना पत्र के साथ सभी स्वप्रमाणित आवश्यक दस्तावेज तैयार करें।
- 2आवेदन संबंधित तहसील / जिला कलक्टर कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा करें।
- 3वैकल्पिक रूप से आवेदन मुख्यमंत्री सहायता कोष की ईमेल आईडी cmrf.cmo@rajasthan.gov.in पर भेजा जा सकता है।
- 4अथवा आवेदन मुख्य लेखाधिकारी (CAO), कक्ष संख्या 301, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर - 302005 में जमा करें।
- 5आवेदन की जांच के बाद संबंधित जिला कलक्टर द्वारा एकमुश्त सहायता स्वीकृत की जाती है।
Frequently asked questions
दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर कितनी सहायता मिलती है?
दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को ₹1,00,000, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ₹20,000 तक तथा सामान्य रूप से घायल व्यक्ति को ₹2,500 तक की एकमुश्त सहायता दी जाती है।
आवेदन कब तक करना होता है?
दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि के भीतर संबंधित तहसील / जिला कलक्टर कार्यालय में आवेदन करना आवश्यक है।
सहायता किसे और किसके द्वारा स्वीकृत की जाती है?
सहायता केवल राजस्थान के निवासी मृतक के आश्रित (माता-पिता/पति-पत्नी/पुत्र-पुत्री) या घायल व्यक्ति को देय है और संबंधित जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृत की जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.