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Chief Minister Employment Generation Programme (CMEGP)

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमईजीपी)

Verified · Updated 26 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
परियोजना लागत पर 15% से 35% तक मार्जिन मनी (बैकएंड) सब्सिडी; विनिर्माण हेतु ₹50 लाख तक व सेवा क्षेत्र हेतु ₹10 लाख तक की परियोजना के लिए बैंक ऋण
Applies to
Maharashtra
Application
Always open
Launched
2019

Overview

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम महाराष्ट्र शासन के उद्योग विभाग की एक ऋण-आधारित सब्सिडी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नए सूक्ष्म व लघु उद्यम स्थापित कर रोजगार के अवसर पैदा करना है। पात्र लाभार्थी को बैंक से ऋण मिलता है, जिस पर सरकार 15% से 35% तक मार्जिन मनी (बैकएंड सब्सिडी) देती है। विनिर्माण क्षेत्र हेतु ₹50 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु ₹10 लाख तक की परियोजनाओं को सहायता दी जाती है। यह योजना उद्योग संचालनालय द्वारा जिला उद्योग केंद्र (DIC) तथा महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ (KVIB) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।

Who it's for

बेरोजगार युवानए सूक्ष्म व लघु उद्यमीमहिलाएंअनुसूचित जाति/जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, दिव्यांग व भूतपूर्व सैनिक

Eligibility

  • आवेदक महाराष्ट्र का स्थायी निवासी और आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति, ओबीसी, महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक) हेतु ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।
  • ₹10 लाख से अधिक की परियोजना हेतु न्यूनतम 7वीं तथा ₹25 लाख से अधिक की परियोजना हेतु न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण आवश्यक।
  • केवल नई इकाई पात्र है; एक परिवार से केवल एक व्यक्ति लाभ ले सकता है।
  • आवेदक ने पूर्व में PMEGP/CMEGP या किसी सरकारी सब्सिडी योजना का लाभ न लिया हो।

Documents required

आधार कार्ड व पासपोर्ट आकार का फोटो
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Project Report)
शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र
जाति प्रमाणपत्र (विशेष श्रेणी के लिए)
अधिवास/निवास प्रमाणपत्र
बैंक खाता विवरण

How to apply

  1. 1आधिकारिक पोर्टल maha-cmegp.gov.in पर पंजीकरण करें।
  2. 2ऑनलाइन आवेदन भरें और परियोजना रिपोर्ट सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  3. 3आवेदन DIC/KVIB द्वारा जाँचा जाता है और जिला कार्यबल समिति (DLTFC) से स्वीकृति मिलती है।
  4. 4स्वीकृति के बाद संबंधित बैंक ऋण मंजूर करता है तथा उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (EDP) कराया जाता है।
  5. 5मार्जिन मनी (सब्सिडी) 3 वर्ष तक सावधि जमा (TDR) के रूप में रखी जाती है और सफल संचालन व समय पर ऋण चुकौती पर ऋण खाते में समायोजित होती है।

Frequently asked questions

मार्जिन मनी सब्सिडी कितनी मिलती है?

श्रेणी और क्षेत्र (शहरी/ग्रामीण) के अनुसार परियोजना लागत पर 15% से 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है; शेष राशि बैंक ऋण व आवेदक के स्वयं के अंशदान (5%-10%) से पूरी होती है।

अधिकतम कितनी लागत की परियोजना पात्र है?

विनिर्माण क्षेत्र हेतु ₹50 लाख तक तथा सेवा/व्यवसाय क्षेत्र हेतु ₹10 लाख तक की परियोजना पात्र है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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