Overview
महाराष्ट्र के दिव्यांग कल्याण विभाग की इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार दिव्यांग व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाना है। इसके अंतर्गत अधिकतम ₹1,50,000 की परियोजना के लिए 80% राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण के रूप में तथा 20% अथवा अधिकतम ₹30,000 तक की राशि समाज कल्याण विभाग द्वारा बीज भांडवल (सब्सिडी) के रूप में दी जाती है। 13 सितंबर 2022 के शासन निर्णय के अनुसार पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक को 40% या अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए
- आयु 18 से 50 वर्ष के बीच
- वार्षिक आय ₹1,00,000 से कम हो
- आवेदक महाराष्ट्र का निवासी एवं बेरोजगार हो
- वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र / UDID कार्ड आवश्यक
Documents required
How to apply
- 1निर्धारित प्रपत्र में व्यवसाय परियोजना प्रस्ताव सहित आवेदन तैयार करें
- 2जिला समाज कल्याण कार्यालय (जिला परिषद) अथवा सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय (मुंबई) में जमा करें
- 3स्वीकृति के बाद 80% राशि बैंक ऋण एवं 20% (अधिकतम ₹30,000) अनुदान के रूप में दी जाती है
Frequently asked questions
परियोजना के लिए कितना अनुदान और ऋण मिलता है?
अधिकतम ₹1,50,000 की परियोजना पर 80% राशि राष्ट्रीयकृत बैंक ऋण से तथा 20% या अधिकतम ₹30,000 तक की राशि सरकारी अनुदान (बीज भांडवल) के रूप में मिलती है।
आयु और आय की पात्रता क्या है?
आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच तथा वार्षिक आय ₹1,00,000 से कम होनी चाहिए, साथ ही 40% या अधिक दिव्यांगता आवश्यक है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.