Overview
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना महाराष्ट्र के कृषि विभाग की 100% राज्य पुरस्कृत योजना है, जो अनुसूचित जाति व नवबौद्ध किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसमें नया कुआँ, पुराने कुएँ की मरम्मत, खेत तालाब, ड्रिप/स्प्रिंकलर, पंप सेट, बिजली कनेक्शन आदि घटकों पर अनुदान मिलता है। 1 अक्टूबर 2024 के शासन निर्णय द्वारा अनुदान सीमा बढ़ाई गई है और नया कुआँ अनुदान ₹4,00,000 तक कर दिया गया है।
Who it's for
Eligibility
- महाराष्ट्र का निवासी अनुसूचित जाति/नवबौद्ध किसान, वैध जाति प्रमाण पत्र के साथ।
- नया कुआँ हेतु न्यूनतम 0.40 हेक्टेयर तथा अन्य घटकों हेतु न्यूनतम 0.20 हेक्टेयर भूमि; अधिकतम 6 हेक्टेयर।
- आधार-लिंक्ड बैंक खाता आवश्यक।
- 1 अक्टूबर 2024 के शासन निर्णय के अनुसार आर्थिक निकषों में छूट दी गई है।
Documents required
How to apply
- 1MahaDBT पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.gov.in पर किसान के रूप में पंजीकरण करें।
- 2डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना चुनें और घटक का चयन करें।
- 3आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन शुल्क सहित आवेदन जमा करें।
- 4लॉटरी द्वारा चयन के बाद पंचायत समिति कृषि अधिकारी द्वारा सत्यापन होता है।
- 5कार्य पूर्ण होने पर अनुदान DBT से बैंक खाते में जमा किया जाता है।
Frequently asked questions
नया कुआँ बनाने हेतु कितना अनुदान मिलता है?
1 अक्टूबर 2024 के शासन निर्णय के अनुसार नया कुआँ बनाने हेतु ₹4,00,000 तक का अनुदान दिया जाता है।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति व नवबौद्ध किसान, जिनके पास वैध जाति प्रमाण पत्र और न्यूनतम निर्धारित भूमि (नया कुआँ हेतु 0.40 हेक्टेयर) है, पात्र हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.