Overview
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जो राज्य की उन एकल महिलाओं को नियमित आर्थिक सहारा देती है जिनके जीवनयापन का कोई स्थायी साधन नहीं है। इसमें विधवा, तलाकशुदा तथा परित्यक्ता/निराश्रित महिलाएं सम्मिलित हैं। पात्र महिला को उसकी आयु के अनुसार प्रतिमाह पेंशन सीधे उसके बैंक खाते में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से दी जाती है। योजना का संचालन राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन (RajSSP) पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक विधवा, तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता/निराश्रित महिला होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- सभी स्रोतों से आवेदक की वार्षिक आय ₹48,000 से कम होनी चाहिए, अथवा जीवनयापन का कोई नियमित साधन न हो।
- आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
Who is not eligible
- जो महिला किसी अन्य सरकारी पेंशन या समान प्रकृति की मासिक सहायता का लाभ ले रही हो।
- जिसकी वार्षिक आय निर्धारित ₹48,000 की सीमा से अधिक हो।
- जो राजस्थान की मूल निवासी न हो।
- नियमित आय का स्थायी साधन रखने वाली अथवा आयकरदाता परिवार की महिला।
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं अथवा SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन करें।
- 2RajSSP/सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर एकल नारी सम्मान पेंशन का चयन कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
- 3जन आधार संख्या के माध्यम से सत्यापन कराएं तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- 4आवेदन की जांच उपखंड अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा की जाती है।
- 5स्वीकृति के पश्चात पेंशन राशि प्रति माह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा होती है।
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी पेंशन मिलती है?
75 वर्ष से कम आयु की पात्र महिला को ₹1,450 प्रति माह तथा 75 वर्ष या अधिक आयु की महिला को ₹1,500 प्रति माह पेंशन दी जाती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है।
कौन-कौन सी महिलाएं इस पेंशन के लिए पात्र हैं?
राजस्थान की 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा तथा परित्यक्ता/निराश्रित महिलाएं, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹48,000 से कम है, इस योजना के लिए पात्र हैं।
आवेदन कहां और कैसे करें?
नजदीकी ई-मित्र केंद्र अथवा SSO पोर्टल के माध्यम से राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल (ssp.rajasthan.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.