Overview
भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार के सैनिक कल्याण विभाग द्वारा समामेलित निधि (Amalgamated Fund) से संचालित योजना है। इसके अंतर्गत सिपाही से हवलदार रैंक तक के भूतपूर्व सैनिकों के उन बच्चों को ₹15,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है जो व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS) या किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। प्रतिवर्ष मेरिट के आधार पर अधिकतम 50 बच्चों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह योजना 1 जुलाई 2020 से प्रभावी है। छात्रवृत्ति उत्तीर्ण वर्ष में देय होती है तथा पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष वार्षिक नवीनीकरण के अधीन रहती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक हवलदार या उससे नीचे रैंक के भूतपूर्व सैनिक की संतान, अथवा उसकी विधवा/आश्रित होना चाहिए।
- विद्यार्थी प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS) में सम्मिलित किसी व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होना चाहिए।
- विद्यार्थी प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना अथवा किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त न कर रहा हो।
- विद्यार्थी ने पिछला शैक्षणिक वर्ष उत्तीर्ण किया हो; अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति बंद कर दी जाती है।
- एक भूतपूर्व सैनिक के अधिकतम दो बच्चों को ही यह छात्रवृत्ति देय है।
- प्रतिवर्ष मेरिट के आधार पर अधिकतम 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है।
Who is not eligible
- प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना या किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे विद्यार्थी।
- युद्ध हताहत/विकलांगता एवं शारीरिक हताहत (एट्रिब्यूटेबल) प्रकरण, जिनमें सेना मुख्यालय द्वारा पहले से छात्रवृत्ति दी जाती है।
- वे विद्यार्थी जो पिछला शैक्षणिक वर्ष उत्तीर्ण नहीं कर सके।
- एक भूतपूर्व सैनिक के दो से अधिक बच्चे।
Documents required
How to apply
- 1जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त करें, अथवा आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें।
- 2आवेदन पत्र में समस्त आवश्यक जानकारी भरें तथा सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियाँ (आवश्यकता होने पर स्व-प्रमाणित) संलग्न करें।
- 3भरा एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र दस्तावेजों सहित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जमा करें।
- 4आवेदन प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 5कार्यालय से जमा करने की रसीद/पावती अवश्य प्राप्त करें; छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण के अधीन है।
Frequently asked questions
इस योजना के अंतर्गत कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है?
पात्र विद्यार्थी को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा हेतु ₹15,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति समामेलित निधि से दी जाती है। प्रतिवर्ष मेरिट के आधार पर अधिकतम 50 विद्यार्थियों का चयन होता है।
कौन से रैंक के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे पात्र हैं?
हवलदार या उससे नीचे रैंक के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे (तथा विधवा/आश्रित) पात्र हैं, बशर्ते वे PMSS में सम्मिलित किसी व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों और किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति न ले रहे हों।
आवेदन कब और कहाँ करें?
आवेदन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन जमा किया जाता है।
एक परिवार के कितने बच्चों को छात्रवृत्ति मिल सकती है?
एक भूतपूर्व सैनिक के अधिकतम दो बच्चों को ही यह छात्रवृत्ति देय है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.