Overview
यह योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत राज्य की विमुक्त जातियों, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जनजातियों के उन विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 11 तक अध्ययनरत हैं। योजना का उद्देश्य घर से विद्यालय तक आने-जाने में सुविधा देकर इन समुदायों के बालक-बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करना है। साइकिलों का वितरण बालक एवं बालिकाओं में समान रूप से (50% बालक एवं 50% बालिकाएं) किया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक विद्यार्थी होना चाहिए।
- आवेदक राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित विमुक्त जातियों, घुमंतू जनजातियों अथवा अर्द्धघुमंतू जनजातियों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 अथवा 11 में अध्ययनरत होना चाहिए।
- आवेदक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से संबद्ध राजकीय अथवा निजी शैक्षणिक संस्था/विद्यालय में नामांकित होना चाहिए।
- आवेदक ने पिछले शैक्षणिक सत्र में 60% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों।
- नोट: शासनादेश क्रमांक एफ-1(1)(2)एस.डब्ल्यू/63 दिनांक 24.02.1964 की अनुसूची 'अ' के अनुसार कुल 32 समुदाय (9 विमुक्त जातियाँ, 10 घुमंतू जनजातियाँ एवं 13 अर्द्धघुमंतू जनजातियाँ) पात्र होंगे।
Who is not eligible
- जिन विद्यार्थियों ने इस योजना का लाभ पूर्व में एक बार प्राप्त कर लिया है, वे पुनः पात्र नहीं होंगे।
Documents required
How to apply
- 1योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक अपने संबंधित विद्यालय से संपर्क करें।
- 2सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियाँ (आवश्यकता होने पर स्व-प्रमाणित) विद्यालय में जमा करें।
- 3संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा शाला दर्पण के बेनिफिशियरी मॉड्यूल के माध्यम से की जाती है।
- 4विद्यालय शाला दर्पण, राजस्थान पोर्टल पर लॉगिन कर विद्यार्थी का आवेदन पत्र भरकर जमा करता है।
- 5विद्यालय द्वारा आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा को अग्रेषित किया जाता है।
- 6जिला शिक्षा अधिकारी जिले के सत्यापित आवेदनों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को भेजते हैं।
- 7स्वीकृति के पश्चात पात्र विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
राजस्थान के मूल निवासी, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विमुक्त जाति, घुमंतू अथवा अर्द्धघुमंतू जनजाति के वे विद्यार्थी जो राजकीय या मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में कक्षा 6 से 11 में अध्ययनरत हैं, आवेदन कर सकते हैं।
योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलता है?
पात्र विद्यार्थियों को घर से विद्यालय आने-जाने हेतु एक निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। लाभ का वितरण बालक एवं बालिकाओं में समान रूप से (50%-50%) किया जाता है।
क्या लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अंक आवश्यक हैं?
हाँ, आवेदक ने पिछले शैक्षणिक सत्र में कम से कम 60% अंक प्राप्त किए होने चाहिए।
क्या कोई विद्यार्थी एक से अधिक बार लाभ ले सकता है?
नहीं, जिन विद्यार्थियों ने एक बार साइकिल प्राप्त कर ली है, वे पुनः पात्र नहीं होंगे।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन विद्यालय के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाता है; विद्यार्थी को अपने विद्यालय में दस्तावेज़ जमा करने होते हैं और प्रधानाचार्य आवेदन प्रस्तुत करते हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.