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Gadiya Lohar Maharana Pratap Bhawan Nirman Yojana

गाडिया लोहार महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
पात्र गाडिया लोहार परिवार को स्थायी मकान निर्माण हेतु कुल ₹1,20,000 की वित्तीय सहायता, तीन समान किस्तों में देय — प्रथम किस्त ₹40,000 (भूमि स्वामित्व सत्यापन एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर), द्वितीय किस्त ₹40,000 (निर्माण प्रगति के सत्यापन पर) तथा तृतीय किस्त ₹40,000 (निर्माण पूर्ण होने एवं उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत करने पर)। यह एकमुश्त (एक बार की) सहायता है।
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Level
State

Overview

गाडिया लोहार महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के गाडिया लोहार परिवारों को स्थायी मकान निर्माण एवं उनके स्थायी रूप से बसने के लिए ₹1,20,000 की वित्तीय सहायता तीन किस्तों में प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य गाडिया लोहार परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना, मकान निर्माण हेतु किस्तों में वित्तीय सहायता देना तथा इस घुमंतू समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक समावेश को बढ़ावा देना है।

Who it's for

राजस्थान के गाडिया लोहार समुदाय के परिवारजिन गाडिया लोहार परिवारों के पास स्वयं का स्थायी मकान नहीं हैमकान निर्माण हेतु स्वयं का भूखंड रखने वाले गाडिया लोहार परिवार

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
  • आवेदक गाडिया लोहार समुदाय से संबंधित हो।
  • आवेदक के पास मकान निर्माण हेतु स्वयं का भूखंड हो।
  • आवेदक अथवा उसके परिवार के पास जिले अथवा राजस्थान में कहीं भी कोई अन्य मकान न हो।

Who is not eligible

  • जिन आवेदकों अथवा उनके परिवार के पास जिले अथवा राजस्थान में कहीं भी पहले से मकान है, वे पात्र नहीं हैं।
  • गाडिया लोहार समुदाय से बाहर के व्यक्ति पात्र नहीं हैं।
  • राजस्थान के बाहर के निवासी पात्र नहीं हैं।
  • मकान निर्माण हेतु स्वयं का भूखंड न रखने वाले आवेदक पात्र नहीं हैं।

Documents required

आधार कार्ड
जन आधार कार्ड
राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र
गाडिया लोहार जाति प्रमाण पत्र
भूखंड के स्वामित्व/पट्टे का प्रमाण
परिवार के पास अन्य मकान न होने संबंधी शपथ पत्र/प्रमाण
बैंक खाता विवरण/पासबुक की प्रति
पासपोर्ट साइज फोटो

How to apply

  1. 1इच्छुक आवेदक कार्यालय समय में जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में जाकर निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्राप्त करें।
  2. 2आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य विवरण भरें तथा सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां (आवश्यकतानुसार स्वप्रमाणित) संलग्न करें।
  3. 3विधिवत भरा एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र दस्तावेजों सहित जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में जमा करें।
  4. 4आवेदन जमा करने की पावती/रसीद प्राप्त करें तथा सुनिश्चित करें कि उसमें जमा करने की तिथि, समय एवं विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) अंकित हो।

Frequently asked questions

गाडिया लोहार भवन निर्माण योजना में कितनी सहायता मिलती है?

पात्र गाडिया लोहार परिवार को स्थायी मकान निर्माण हेतु कुल ₹1,20,000 की वित्तीय सहायता तीन किस्तों (₹40,000 + ₹40,000 + ₹40,000) में दी जाती है।

सहायता राशि किन चरणों में दी जाती है?

प्रथम किस्त ₹40,000 भूमि स्वामित्व सत्यापन एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, द्वितीय किस्त ₹40,000 निर्माण प्रगति के सत्यापन पर तथा तृतीय किस्त ₹40,000 निर्माण पूर्ण होने एवं उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत करने पर दी जाती है।

योजना के लिए कौन पात्र है?

राजस्थान के गाडिया लोहार समुदाय का मूल निवासी, जिसके पास मकान निर्माण हेतु स्वयं का भूखंड हो तथा जिसके परिवार के पास जिले या राजस्थान में कहीं भी कोई अन्य मकान न हो।

क्या निर्माण पूर्ण करने की कोई समय-सीमा है?

हां, प्रथम किस्त की स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर मकान का संपूर्ण निर्माण पूर्ण करना आवश्यक है। निर्मित मकान को 20 वर्ष तक बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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