Overview
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP, 15 अगस्त 1995 से) की पांच उप-योजनाओं में से एक है। 2007 में इसे गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के सभी पात्र वृद्धजनों तक विस्तारित किया गया। इसके अंतर्गत BPL परिवारों के 60 वर्ष या अधिक आयु के नागरिकों को 60–79 वर्ष की आयु में ₹200 प्रति माह और 80 वर्ष या अधिक आयु में ₹500 प्रति माह केंद्रीय पेंशन दी जाती है। अधिकांश राज्य सरकारें अपने बजट से टॉप-अप जोड़ती हैं, जिससे लाभार्थियों को वर्तमान में कुल ₹200 से ₹1,000 या अधिक मासिक पेंशन मिलती है। यह गैर-अंशदायी पेंशन है — इसके लिए कोई प्रीमियम या अंशदान नहीं देना होता — और यह ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए
- आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- आवेदक का परिवार सरकार के मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) सूची में होना चाहिए
Who is not eligible
- गरीबी रेखा से ऊपर (APL) के परिवारों के व्यक्ति
- 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति
- किसी अन्य स्रोत से पहले से पेंशन/नियमित वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति
Documents required
How to apply
- 1UMANG ऐप डाउनलोड करें या web.umang.gov.in पोर्टल खोलें और मोबाइल नंबर व OTP से लॉगिन करें
- 2'NSAP' खोजें और 'Apply Online' पर क्लिक करें
- 3मूल विवरण भरें, पेंशन भुगतान का माध्यम चुनें, फोटो अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें
- 4ऑफलाइन आवेदन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/खंड विकास कार्यालय और शहरी क्षेत्र में जिला समाज कल्याण अधिकारी/नगर निकाय कार्यालय में फॉर्म जमा करें
- 5स्वीकृति के बाद पेंशन हर माह DBT से सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में आती है; स्थिति UMANG पर देखी जा सकती है
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी पेंशन मिलती है?
केंद्र सरकार 60–79 वर्ष के लाभार्थियों को ₹200 प्रति माह और 80 वर्ष या अधिक के लाभार्थियों को ₹500 प्रति माह देती है। राज्य सरकारें इसमें अपना अंश जोड़ती हैं, जिससे कुल पेंशन राज्य के अनुसार ₹200 से ₹1,000 या अधिक तक होती है।
क्या पेंशन के लिए कोई अंशदान देना होता है?
नहीं, यह पूरी तरह गैर-अंशदायी योजना है। पात्र BPL वृद्धजनों को बिना किसी प्रीमियम या जमा राशि के पेंशन दी जाती है।
आवेदन कहां करें?
UMANG ऐप/पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन ग्राम पंचायत, खंड विकास कार्यालय या जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.