Overview
तेजाब हमला पीड़िता पेंशन योजना कर्नाटक सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन निदेशालय द्वारा तेजाब हमले की उत्तरजीवी महिलाओं और पीड़ितों के पुनर्वास हेतु चलाई जाती है। इसका उद्देश्य पीड़ितों को नियमित मासिक पेंशन देकर उनके उपचार, पुनर्वास और आर्थिक सुरक्षा में सहयोग करना है। पात्र पीड़िता को प्रति माह ₹3,000 की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदिका कर्नाटक राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आवेदिका सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित तेजाब हमला उत्तरजीवी होनी चाहिए।
- तेजाब हमले संबंधी FIR/चिकित्सा प्रमाण उपलब्ध हो।
Who is not eligible
- प्रमाणित तेजाब हमला पीड़िता की श्रेणी में न आने वाले व्यक्ति।
- पहले से इसी प्रयोजन की किसी अन्य पेंशन का लाभ ले रहे व्यक्ति।
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी नाडा कचेरी, ग्राम वन या तालुक कार्यालय में जाकर अथवा सेवा सिंधु पोर्टल पर आवेदन करें।
- 2तेजाब हमला पीड़िता पेंशन का आवेदन पत्र भरें और FIR तथा चिकित्सा प्रमाण सहित दस्तावेज संलग्न करें।
- 3जिला प्रशासन/तहसीलदार कार्यालय द्वारा सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृत की जाती है।
- 4स्वीकृति के बाद पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है।
Frequently asked questions
तेजाब हमला पीड़िता पेंशन में कितनी राशि मिलती है?
पात्र पीड़िता को प्रति माह ₹3,000 की पेंशन सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
इस पेंशन के लिए क्या दस्तावेज आवश्यक हैं?
तेजाब हमले संबंधी FIR, चिकित्सा/दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण और बैंक खाता विवरण आवश्यक हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.