Overview
ऐरावत योजना डॉ. बी.आर. अंबेडकर विकास निगम द्वारा संचालित की जाती है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक टैक्सी का स्वामी बनाकर स्वरोज़गार के अवसर देना है। इस योजना के अंतर्गत टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी (अधिकतम ₹5,00,000) दी जाती है, जबकि शेष 50% राशि बैंक ऋण एवं लाभार्थी अंश से पूरी की जाती है। इससे लाभार्थी ऐप-आधारित या स्थानीय टैक्सी सेवा चलाकर नियमित आय अर्जित कर सकते हैं।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक कर्नाटक का निवासी तथा SC या ST वर्ग से हो
- मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र का बेरोज़गार युवा हो
- आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो
- निगम द्वारा निर्धारित आय मानक के भीतर हो तथा बैंक ऋण से जुड़ने के लिए तैयार हो
Who is not eligible
- SC/ST के अतिरिक्त अन्य वर्गों के आवेदक
- जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या जिनकी आय निगम मानक से अधिक है
Documents required
How to apply
- 1डॉ. बी.आर. अंबेडकर विकास निगम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें
- 2व्यक्तिगत, जाति, आय एवं ड्राइविंग लाइसेंस विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- 3निगम द्वारा पात्रता सत्यापन एवं चयन के बाद बैंक ऋण जोड़ा जाता है
- 4सब्सिडी स्वीकृत होने पर टैक्सी की खरीद पर सहायता राशि जारी की जाती है
Frequently asked questions
ऐरावत योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
व्यावसायिक टैक्सी की खरीद पर लागत का 50% (अधिकतम ₹5,00,000) सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, शेष 50% राशि बैंक ऋण एवं लाभार्थी अंश से पूरी की जाती है।
इस योजना के लिए क्या ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है?
हाँ, आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, क्योंकि योजना का उद्देश्य टैक्सी चलाकर स्वरोज़गार से आजीविका कमाना है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.