Overview
डॉ. बी. आर. अंबेडकर निवास योजना कर्नाटक सरकार की RGRHCL द्वारा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के गरीब परिवारों के लिए चलाई जाने वाली विशेष आवास योजना है। इसका उद्देश्य इन वर्गों के बेघर या कच्चे मकान वाले BPL परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। योजना के तहत मकान निर्माण या खरीद हेतु लगभग ₹1.75 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) से हो
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में हो
- आवेदक कर्नाटक का स्थायी निवासी हो और उसके पास अपनी भूमि हो
- परिवार के पास पहले से कोई पक्का मकान न हो
- वार्षिक आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में लगभग ₹32,000 तथा शहरी क्षेत्र में लगभग ₹87,600 तक हो
Who is not eligible
- अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त अन्य वर्ग के परिवार इस योजना में पात्र नहीं हैं
- पूर्व में किसी सरकारी आवास योजना का लाभ ले चुके परिवार पात्र नहीं हैं
Documents required
How to apply
- 1ग्राम पंचायत या नगर निकाय के माध्यम से लाभार्थी चयन सूची में नाम दर्ज कराएं
- 2जाति प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ RGRHCL में आवेदन जमा करें
- 3स्वीकृति के बाद निर्माण प्रारंभ करें और प्रगति के अनुसार सब्सिडी प्राप्त करें
Frequently asked questions
अंबेडकर निवास योजना का लाभ कौन ले सकता है?
यह योजना केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन परिवारों के लिए है जिनके पास पक्का मकान नहीं है।
इस योजना में आय सीमा क्या है?
वार्षिक आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में लगभग ₹32,000 तथा शहरी क्षेत्र में लगभग ₹87,600 तक निर्धारित है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.