Overview
गंगा कल्याण सिंचाई योजना कर्नाटक के समाज कल्याण विभाग एवं विभिन्न विकास निगमों द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य SC/ST, OBC एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छोटे किसानों की कृषि भूमि को बोरवेल खनन या लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रति इकाई कुल लागत ₹3.75 लाख है, जिसमें ₹3.25 लाख सब्सिडी और ₹0.50 लाख 4% ब्याज दर पर ऋण के रूप में दिया जाता है। इसमें बोरवेल ड्रिलिंग, पंप सेट की आपूर्ति एवं विद्युतीकरण की लागत सम्मिलित है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक SC/ST, OBC या अल्पसंख्यक वर्ग का किसान होना चाहिए
- किसान के पास न्यूनतम 1 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए
- आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹98,000 तथा शहरी क्षेत्र में ₹1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए
Who is not eligible
- निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले परिवार पात्र नहीं
- पहले से इसी योजना का लाभ ले चुके किसान पुनः पात्र नहीं
Documents required
How to apply
- 1संबंधित विकास निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें या निगम कार्यालय में संपर्क करें
- 2जाति, आय एवं भूमि दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें
- 3चयन एवं स्थल सत्यापन के बाद बोरवेल/लिफ्ट सिंचाई कार्य कराया जाएगा
- 4कार्य पूर्ण होने पर सब्सिडी एवं विद्युतीकरण की व्यवस्था की जाएगी
Frequently asked questions
गंगा कल्याण योजना में इकाई लागत कितनी है?
प्रति इकाई कुल लागत ₹3.75 लाख है, जिसमें ₹3.25 लाख सब्सिडी और ₹0.50 लाख 4% ब्याज दर पर ऋण के रूप में दिया जाता है।
योजना के लिए आय एवं भूमि की क्या शर्तें हैं?
किसान के पास न्यूनतम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए तथा पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹98,000 और शहरी क्षेत्र में ₹1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.