Overview
मुख्यमंत्री रैता विद्या निधि कर्नाटक सरकार के कृषि विभाग की एक छात्रवृत्ति योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों के बच्चों को शिक्षा में आर्थिक सहायता देकर उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 8-10 के छात्रों को ₹2,500, PUC (कक्षा 11-12) के छात्रों को ₹3,500, ITI/डिप्लोमा के छात्रों को ₹5,000, स्नातक छात्रों को ₹7,500 तथा इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि एवं MBA जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को ₹11,000 प्रति वर्ष की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से दी जाती है। यह छात्रवृत्ति किसी अन्य छात्रवृत्ति के साथ-साथ भी प्राप्त की जा सकती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक कर्नाटक राज्य का निवासी होना चाहिए
- माता या पिता कर्नाटक के पंजीकृत किसान हों और उनके पास वैध FRUITS ID हो
- विद्यार्थी कक्षा 8-10, PUC, ITI/डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नियमित रूप से अध्ययनरत हो
- आवेदक के पास आधार से जुड़ा वैध बैंक खाता हो
Who is not eligible
- ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता कर्नाटक के पंजीकृत किसान नहीं हैं
- जिनके पास वैध FRUITS ID नहीं है या जो कर्नाटक के निवासी नहीं हैं
Documents required
How to apply
- 1स्कूल/कॉलेज में माता-पिता की FRUITS ID और छात्र के विवरण के साथ पंजीकरण कराएँ
- 2छात्र का आधार से जुड़ा बैंक खाता विवरण संस्थान/कृषि विभाग पोर्टल पर दर्ज कराएँ
- 3सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति राशि DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है
Frequently asked questions
इस योजना में स्नातक स्तर पर कितनी छात्रवृत्ति मिलती है?
स्नातक (डिग्री) पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को ₹7,500 प्रति वर्ष तथा इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि या MBA जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को ₹11,000 प्रति वर्ष दिए जाते हैं।
क्या यह छात्रवृत्ति किसी अन्य छात्रवृत्ति के साथ ली जा सकती है?
हाँ, रैता विद्या निधि छात्रवृत्ति किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति के साथ-साथ भी प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते माता-पिता वैध FRUITS ID वाले पंजीकृत किसान हों।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.