Overview
संध्या सुरक्षा योजना कर्नाटक सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन निदेशालय द्वारा संचालित एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन निर्धन वृद्धजनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, छोटे किसान, कृषि मजदूर या निराश्रित हैं और जिनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,200 की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक कर्नाटक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक निम्न आय वर्ग का हो (वार्षिक आय लगभग ₹20,000 से कम)।
- बैंक जमा राशि निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
- आवेदक असंगठित श्रमिक, लघु किसान, कृषि मजदूर या निराश्रित वृद्धजन हो।
Who is not eligible
- पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी।
- आयकरदाता या निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले व्यक्ति।
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी नाडा कचेरी, ग्राम वन या तालुक कार्यालय में जाएं अथवा सेवा सिंधु पोर्टल पर आवेदन करें।
- 2संध्या सुरक्षा योजना का आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- 3तहसीलदार कार्यालय द्वारा सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृत होती है।
- 4स्वीकृति के बाद पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है।
Frequently asked questions
संध्या सुरक्षा योजना के तहत कितनी पेंशन मिलती है?
पात्र वृद्धजनों को प्रति माह ₹1,200 की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है।
इस योजना के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
आवेदक की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वह कर्नाटक का निवासी तथा निम्न आय वर्ग का होना चाहिए।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.