Overview
सांत्वना योजना कर्नाटक सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए चलाई जाती है। इसके अंतर्गत बलात्कार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न एवं तेजाब हमले की पीड़ित महिलाओं को परामर्श, विधिक सहायता, अस्थायी आश्रय तथा आर्थिक राहत दी जाती है। FIR दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ₹25,000 की तत्काल राहत, विस्तारित चिकित्सा राहत ₹2,00,000 तक तथा बलात्कार/तेजाब हमले में मृत्यु होने पर ₹1,00,000 की सहायता प्रदान की जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदिका कर्नाटक की निवासी पीड़ित महिला होनी चाहिए
- बलात्कार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न या तेजाब हमले की पीड़ित होनी चाहिए
- घटना की FIR/पुलिस शिकायत या सक्षम अधिकारी को सूचना दर्ज होना आवश्यक है
- राहत के लिए निर्धारित समयसीमा में आवेदन/सूचना देना आवश्यक
Who is not eligible
- ऐसे मामले जिनमें कोई FIR/पुलिस शिकायत या प्रमाण उपलब्ध नहीं है
- योजना में निर्दिष्ट श्रेणियों से बाहर के मामले पात्र नहीं हैं
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी पुलिस थाने में FIR/शिकायत दर्ज कराएं
- 2जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय / सांत्वना केंद्र से संपर्क कर आवेदन एवं दस्तावेज जमा करें
- 3परामर्श, विधिक सहायता एवं आश्रय के साथ पात्रता अनुसार आर्थिक राहत प्राप्त करें
Frequently asked questions
सांत्वना योजना में कौन-सी पीड़ित महिलाएं पात्र हैं?
बलात्कार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न एवं तेजाब हमले की पीड़ित कर्नाटक की महिलाएं इस योजना के अंतर्गत राहत की पात्र हैं।
इसमें कितनी आर्थिक राहत मिलती है?
FIR के 24 घंटे के भीतर ₹25,000 की तत्काल राहत, विस्तारित चिकित्सा राहत ₹2,00,000 तक तथा बलात्कार/तेजाब हमले में मृत्यु पर ₹1,00,000 की सहायता दी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.