Overview
स्त्री शक्ति योजना कर्नाटक सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (स्त्री शक्ति संघ) में संगठित करना, उनमें बचत की आदत विकसित करना तथा उन्हें रिवॉल्विंग/बीज निधि एवं सूक्ष्म-उद्यम हेतु रियायती बैंक ऋण उपलब्ध कराना है। समूह की सदस्यों को आजीविका एवं कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदिका कर्नाटक की ग्रामीण महिला निवासी होनी चाहिए
- पंजीकृत स्त्री शक्ति स्वयं सहायता समूह की सदस्य होना अनिवार्य है
- समूह में नियमित बचत एवं बैठकों में भागीदारी आवश्यक है
- आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवार को प्राथमिकता
Who is not eligible
- स्त्री शक्ति स्वयं सहायता समूह से बाहर की महिलाएं पात्र नहीं हैं
- शहरी क्षेत्र की महिलाएं इस ग्रामीण-केंद्रित घटक में सामान्यतः पात्र नहीं
Documents required
How to apply
- 1अपने गांव के आंगनवाड़ी/CDPO कार्यालय के माध्यम से स्त्री शक्ति स्वयं सहायता समूह में शामिल हों या नया समूह बनाएं
- 2समूह का पंजीकरण कराकर नियमित बचत एवं बैठक आरंभ करें
- 3महिला एवं बाल विकास विभाग/बैंक के माध्यम से रिवॉल्विंग निधि एवं ऋण हेतु आवेदन जमा करें
- 4स्वीकृति के बाद ऋण एवं प्रशिक्षण लाभ प्राप्त करें
Frequently asked questions
स्त्री शक्ति योजना का लाभ कौन ले सकता है?
कर्नाटक की ग्रामीण महिलाएं जो पंजीकृत स्त्री शक्ति स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, इस योजना के अंतर्गत रियायती ऋण एवं प्रशिक्षण का लाभ ले सकती हैं।
क्या इसमें ऋण के साथ प्रशिक्षण भी मिलता है?
हां, समूह की सदस्यों को रियायती ऋण के साथ आजीविका एवं कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे सूक्ष्म-उद्यम आरंभ कर आत्मनिर्भर बन सकें।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.