Overview
मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना (वर्तमान स्वरूप: लाड़ली लक्ष्मी 2.0) मध्य प्रदेश में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देने, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने और बाल विवाह रोकने के लिए चलाई जाती है। बालिका के नाम पर राष्ट्रीय बचत पत्र जारी किया जाता है और कक्षा 6, 9, 11, 12 में प्रवेश पर तथा स्नातक/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में किस्तें दी जाती हैं; 21 वर्ष की आयु पर अंतिम भुगतान मिलता है। सभी चरणों को मिलाकर कुल लाभ लगभग ₹1,43,000 तक होता है।
Who it's for
Eligibility
- बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ हो और वह आंगनवाड़ी में पंजीकृत हो।
- माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों और आयकरदाता न हों।
- परिवार में दो या कम संतान हों तथा परिवार नियोजन अपनाया गया हो (विशेष श्रेणियों के लिए छूट)।
- अंतिम ₹1 लाख के लिए बालिका का 18 वर्ष से पहले विवाह न हुआ हो और उसने 12वीं की परीक्षा दी हो।
Who is not eligible
- आयकरदाता माता-पिता।
- दो से अधिक संतान वाले परिवार (विशेष श्रेणियों को छोड़कर)।
- आंगनवाड़ी में पंजीकृत न होने वाली बालिकाएं।
Documents required
How to apply
- 1आधिकारिक पोर्टल ladlilaxmi.mp.gov.in पर जाएं (या आंगनवाड़ी/लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करें)।
- 2स्व-घोषणा स्वीकार कर समग्र आईडी और OTP दर्ज करें।
- 3आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन सबमिट करें।
- 4सत्यापन के बाद आश्वासन प्रमाण पत्र जारी होता है और चरणवार ई-भुगतान मिलते हैं।
Frequently asked questions
लाड़ली लक्ष्मी योजना में कुल कितना लाभ मिलता है?
शिक्षा के विभिन्न चरणों की किस्तों और 21 वर्ष पर ₹1 लाख को मिलाकर कुल लगभग ₹1,43,000 तक का लाभ मिलता है।
बालिका को ₹1 लाख कब मिलते हैं?
बालिका के 21 वर्ष का होने, 12वीं की परीक्षा देने और 18 वर्ष से पहले विवाह न होने पर अंतिम ₹1 लाख का भुगतान होता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.