Overview
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र शासन के अल्पसंख्याक विकास विभाग के अंतर्गत वर्ष 2000 में स्थापित राज्य महामंडळ है। यह अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायों — मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी (जरथोस्ती) व जैन — के लोगों को स्वरोजगार, शिक्षा व सूक्ष्म-उद्यम हेतु रियायती ब्याज पर ऋण देता है। महामंडळ केंद्र सरकार की NMDFC (राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवं वित्त निगम) की राज्य माध्यम संस्था के रूप में कार्य करता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्याक समुदाय का हो।
- महाराष्ट्र का स्थायी निवासी/अधिवासी हो।
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख तक (क्रेडिट लाइन-1) अथवा ₹8 लाख तक (क्रेडिट लाइन-2)।
- व्यवसाय ऋण हेतु आयु सामान्यतः 18–50 वर्ष।
Documents required
How to apply
- 1महामंडळ के पोर्टल malms.maharashtra.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर आवेदन करें।
- 2आवेदन भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- 3जिला महामंडळ कार्यालय द्वारा सत्यापन।
- 4वैकल्पिक रूप से जिला महामंडळ कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन करें।
Frequently asked questions
मौलाना आझाद महामंडळ का शैक्षणिक ऋण कितने ब्याज पर मिलता है?
NMDFC क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत शैक्षणिक ऋण केवल 3% वार्षिक ब्याज पर मिलता है — देश में अध्ययन हेतु ₹20 लाख तक और विदेश में ₹30 लाख तक।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.