Overview
लघु ऋण योजना (सूक्ष्म वित्त योजना) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (RMFDCC) द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) की निधि से संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत दूरदराज के गाँवों और शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाली अल्पसंख्यक महिलाओं तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से छोटे स्वरोजगार एवं आय-सृजन कार्यों हेतु छोटी राशि का ऋण, औपचारिक बैंकिंग प्रक्रिया की जटिलता के बिना, उनके घर तक पहुँचाया जाता है। ऋण राशि का वित्त पोषण NMDFC:RMFDCC:लाभार्थी अंशदान 90:5:5 के अनुपात में होता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी तथा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन) से होना चाहिए।
- आवेदक किसी स्वयं सहायता समूह (SHG) का सदस्य होना चाहिए।
- क्रेडिट लाइन-I हेतु परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹81,000 तथा शहरी क्षेत्र में ₹1,03,000 से कम होनी चाहिए।
- क्रेडिट लाइन-II हेतु परिवार की वार्षिक आय ₹6 लाख तक हो सकती है।
- ऋण का उपयोग स्वरोजगार/आय-सृजन गतिविधि के लिए किया जाना चाहिए।
Who is not eligible
- अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के अतिरिक्त अन्य समुदायों के व्यक्ति।
- राजस्थान राज्य के बाहर के निवासी।
- निर्धारित आय सीमा से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार।
- निगम के पूर्व ऋण में चूककर्ता (डिफॉल्टर) आवेदक।
Documents required
How to apply
- 1एसएसओ राजस्थान/ई-मित्र पोर्टल पर लघु ऋण योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन भरें।
- 2मूल निवास, अल्पसंख्यक एवं आय प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- 3जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार/सत्यापन में भाग लें।
- 4ऋण स्वीकृति के बाद स्व-गारंटी विलेख एवं पोस्ट-डेटेड चेक प्रस्तुत करें।
- 5स्वीकृत ऋण राशि बैंक खाते में प्राप्त करें तथा 3 माह के मोरेटोरियम के बाद अधिकतम 3 वर्ष में तिमाही किस्तों में चुकौती करें।
Frequently asked questions
लघु ऋण योजना के अंतर्गत अधिकतम कितना ऋण मिलता है?
क्रेडिट लाइन-I में प्रति स्वयं सहायता समूह सदस्य ₹1,00,000 तक तथा क्रेडिट लाइन-II में प्रति सदस्य ₹1.5 लाख तक का ऋण उपलब्ध है।
इस योजना में ब्याज दर क्या है?
क्रेडिट लाइन-I पर 7% प्रति वर्ष; क्रेडिट लाइन-II पर पुरुष लाभार्थी हेतु 10% तथा महिला लाभार्थी हेतु 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज लागू है।
ऋण की चुकौती अवधि कितनी है?
चुकौती अधिकतम 3 वर्ष में तिमाही किस्तों में करनी होती है, जो ऋण वितरण के 3 माह बाद आरंभ होती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.